Thursday, December 19, 2024
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Noida News: बड़ी खबर! त्यौहारों को लेकर नोएडा ट्रैफिक पुलिस की खास एडवाइजरी, इन इलाकों में धारा 163 लागू; जानें पूरी डिटेल

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Jewar Airport: कॉमर्शियल सेवाओं के लिए तैयार Noida का जेवर एयरपोर्ट! वॉटर कैनन से हुआ IndiGo की पहली उड़ान का स्वागत; देखें

Jewar Airport: पश्चिमी यूपी के गौतमबुद्धनगर (नोएडा-Noida) जिले में स्थित जेवर एयरपोर्ट (Jewar Airport) से बड़ी खबर सामने आई है। जेवर एयरपोर्ट पर आज IndiGo का एक विमान उतारा गया। ये जेवर एयरपोर्ट पर किसी भी विमान की पहली लैंडिंग है।

Noida News: कल यानि 3 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरूआत हो रही है। हिंदू धर्म में इसका काफी महत्व है। इसी को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित के तहत आज से कई इलाकों में धारा 163 लागू कर दी गई है। बता दें कि इसकी जानकारी खुद नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी दी है।

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

बता दें कि नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि

“आगामी त्योहारों, विभिन्न परीक्षाओं एवं विभिन्न संगठनों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले धरना प्रदर्शन आदि के दृष्टिगत दिनांक 03.10.2024 से 12.10.2024 तक धारा-163 BNSS (पूर्व धारा-144 CRPC) लागू की जाती है”।

इन बातों का रखें ध्यान

●कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त/ पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना न तो 5 या उससे अधिक व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई जूलुस निकालेगा और ना ही सार्वजनिक स्थान पर 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएंगा (Noida News)।

●सरकार दफ्तरों के ऊपर व आसपास के एक किलोमीटर परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबंधित है। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त के बिना अनुमति के ड्रोन कैमरे से शूटिंग, फोटोग्राफी नहीं की जाएगी।

●सार्वजनिक स्थानों, मार्गों पर नमाज, पूजा अर्चना, जूलुस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

●कोई भी व्यक्ति परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को अनुचित साधनों का प्रयोग के लिए उत्प्रेरित नहीं करेगा और न ही अनुचित साधनों में किसी प्रकार की कोई सहायता करेगा।

●कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस अवधि में निर्गत आदेश के अनुरूप इस निषेधज्ञा के संबंधित बिन्दु स्वत: संशोधित मान जाएंगे। (Noida News) इस आदेश के किसी भी उपखण्ड का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता- 2023 की धारा – 223 अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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