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Noida News: नोएडा में हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार का कड़ा एक्शन, पूरे प्रदेश लागू होगा Lift Act

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Noida News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में पिछले कुछ समय से लिफ्ट को लेकर कई घटनाएं सामने आ रही है। इन्हीं घटनाओं में से एक पारस टिएरा सोसाइटी में हुई एक महिला की मौत का मामला भी शामिल है। दरअसल पारस टिएरा सोसाइटी में पिछले एक सप्ताह पहले लिफ्ट की तकनीकी खराबी की वजह से एक महिला की मौत हो गई थी। ऐसे में अब लिफ्ट की खराबी की वजह से बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सदन में कहा कि, लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम लागू किया जाएगा जिसको लेकर कार्यवाई चल रही है।

लिफ्ट से हो दुर्घटनाओं से बन रहा डर का माहौल

इसी कड़ी में आपको बता दे कि, नोएडा से भाजपा विधायक पंकज सिंह ने सदन में लिफ्ट से हो रही दुर्घटनाओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि, मैं आपके माध्यम से लोक महत्वपूर्ण सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद गौतमबुद्धनगर में बहुमंजिला आवासीय भवनों, कॉमर्शियल, संस्थागत भवनों, शॉपिंग कॉप्लेक्स आदि की संख्या अत्यधिक है। बढ़ते बहुमंजिला आवासीय सोसाइटियों और कॉमर्शियल बहुमंजिला भवनों/कॉम्प्लेक्स के हिसाब से इनमें लिफ्ट और एस्केलेटर की आवश्यकता बढ़ी है। लिफ्ट उच्च गुणवत्ता के मानकों और तकनीकी विफलताओ को नजर अंदाज करने के कारण आये दिन कई दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें मृत्यु तक की घटनायें शामिल हैं। ऐसी घटनायें लोगों में डर एवं असुरक्षा का माहौल बना रही हैं।

मुख्यमंत्री के समक्ष इस पर की गई थी चर्चा

पंकज सिंह आगे कहते है कि, वर्तमान परिवेश में लिफ्ट और एस्केलेटर जैसे उपकरणों की बढ़ती उपयोगिता व लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिफ्ट और एस्केलेटर के रख-रखवाव और कामकाज को नियंत्रित करने के लिए लिफ्ट व एस्केलेटर एक्ट लागू करने की नितान्त आवश्यकता है। केंद्र के लिफ्ट एक्ट कानून लागू करने के निर्देशों के बाद कई राज्यों ने इसको लागू भी किया है। 21 जनवरी, 2023 को लखनऊ में मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधयों की मंडल समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष इस पर चर्चा कर पत्र दिया था। ऐसे में अब कयास लगाई जा रही है कि, कुछ समय में उत्तर प्रदेश में लिफ्ट और एस्केलेटर एक्ट लागू हो होजाएगा।

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