Ghaziabad News: गाजियाबाद के लोग अब घरों में दुकानें नहीं चला पाएंगे। जी हां, सही सुना आपने। गाजियाबाद नगर निगम के एक फैसले ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। निगम आयुक्त ने घरों में दुकाने चलाने वाले लोगों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने के निर्देश दिए हैं।
बताया जा रहा है की इस फैसले का असल शहर के करीब 33,061 लोगों पर पड़ेगा। निगम आयुक्त के इस फैसले से वित्त विभाग के राजस्व में 24 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होनी की उम्मीद है।
सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा
दरअसल, कुछ महीने पहले नगर निगम ने शहर में एक सर्वे किया था। सर्वे में खुलासा हुआ था की शहर में ऐसी हजारों दुकानें हैं, जो घरों में चलाई जा रही हैं। लेकिन, इन दुकानों के मालिक आवासीय दरों पर टैक्स का भुगतान कर रहे हैं।
सर्व के तहत नगर निगम ने शहर में ऐसी 33,061 दुकानें चिन्हित की हैं। ये सभी संपत्तियां आवासीय दरों (Residential Rates) के हिसाब से टैक्स भर रही हैं। लेकिन, अब निगम इनसे कमर्शियल दरों पर टैक्स वसूलेगा। यानी इन संपत्तियों को अब कमर्शियल दरों पर टैक्स का भुगतान करना होगा।
नोटिस भेजेगा निगम
निगम जल्द ही ऐसे लोगों को नोटिस भेजेगा। निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि निगन ने शहर की संपत्तियों को लेकर एक सर्वे करवाया था, जिसमें एक बड़ी बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि शहर में ऐसी हजारों संपत्तियां चिन्हित की गई हैं, जो रेसिडेंशियल हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कमर्शियल कामों के लिए हो रहा है।
उन्होंने बताया कि ऐसे कई लोग हैं, जो अपने घरों में दुकाने चल रहे हैं। लेकिन, टैक्स आवासीय दरों पर भर रहे हैं। ऐसे में अब इन लोगों से कमर्शियल दर पर टैक्स वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ऐसे लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। अगर संपत्ति के मालिक ऐसा नहीं करते हैं, तो उनकी दुकानें सीज कर दी जाएंगी।
इतने एरिया पर वसूला जाएगा टैक्स
संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि इन संपत्तियों को मिश्रित उपयोग की श्रेणी में रखा जाएगा। क्योंकि लोग इन घरों में रहते भी हैं और इनका इस्तेमाल कमर्शियल परपज के लिए होता है। उन्होंने बताया कि टैक्स सिर्फ उतना वसूला जाएगा, जितने एरिया में दुकान होगी। जबकि घर के अन्य हिस्से पर आवासीय दर से कर लगाया जाएगा।
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