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Noida News: नोएडा में अब एक होंगे तीनों प्राधिकरणों के नियम, किसानों और बिल्डरों को ऐसे होगा फायदा

Noida News: उत्तर प्रदेश का गौतमबुद्ध नगर भले ही एक जिला हो, लेकिन यहां तीन अगल-अगल प्राधिकरण हैं। बात चाहे नोएडा प्राधिकरण की हो , ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणकी की या फिर यमुना विकास प्राधिकरण की, एक ही शहर में होते हुए तीनों प्राधिकरणों में अगल-अगल नियम फॉलो किए जाते हैं। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा।

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Noida News: नोएडा वालों के लिए एक बड़ी खबर है। यहां मौजूद तीनों प्राधिकरणों में अब एक नियम लागू होंगे। जिससे किसानों और बिल्डरों को बड़ा फायदा होगा। दरअसल, उत्तर प्रदेश का गौतमबुद्ध नगर भले ही एक जिला हो, लेकिन यहां तीन अगल-अगल प्राधिकरण हैं।

बात चाहे नोएडा प्राधिकरण की हो, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणकी की या फिर यमुना विकास प्राधिकरण की, एक ही शहर में होते हुए तीनों प्राधिकरणों में अगल-अगल नियम और नीतियां हैं। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा।

अब एक होंगे तीनों प्राधिकरणों के नियम

तीनों प्राधिकरणों की नीतियां अब एक समान होंगी। इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश स्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने दिए हैं। आदेश में कहा गया है की अब किसी भी नीति या नियम को बनाने में तीनों प्राधिकरण के उच्च अधिकारी शामिल होंगे।

जब भी किसी मुद्दे पर कोई नियम बनेगा, तो इस को लेकर एक बैठक की जाएगी, जिसमें तीनों प्राधिकरण के उच्च अधिकारी मौजूद होंगे। सभी अधिकारियों की मंजूरी के बाद ही यहां नियम बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस सुविधा के लागू होने से किसानों और बिल्डरों का बड़ा फायदा होगा।

किसानों और बिल्डरों को ऐसे होगा फायदा

बता दें कि तीनों प्राधिकरणों में नियम अलग होने के चलते, जमीन खरीदने से लेकर जमीन के अधिग्रहण और मुआवजे के अलग-अगल नियम हैं। कहीं किसानों को ज्यादा मुआवजा मिलता है, तो कहीं किसानों के लिए रिजर्व एरिया का दायरा ज्यादा है। जबकि, बिल्डरों और इमारतों के निर्माण को लेकर भी तीनों प्राधिकरणों में अलग-अलग नियम हैं। इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए अब यहा बड़ा फैसला लिया गया है।

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