Shri Krishna Janmabhoomi Case: यूपी के मथुरा में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे होगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले में आज सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे के आदेश पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगी है। ऐसे में ये स्पष्ट है कि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे होगा। हालाकि सर्वे कब और कैसे होगा इसका प्रारुप 18 दिसंबर को हाईकोर्ट द्वारा तय किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 जनवरी की तारीख तय की है।
सर्वे पर रोक लगाने से इंकार
सुप्रीम कोर्ट की ओर से श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस मामले में आज सुनवाई की गई। दरअसल मथुरा के शाही ईदगाह कमेटी ने इस मामले में हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए गए सभी केस को मथुरा कोर्ट में सुनवाई करने की मांग की थी। इसी दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से हाईकोर्ट द्वारा बीते दिन सर्वे की मंजूरी को लेकर दिए फैसले पर रोक लगाने की बात भी कही गई जिस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सिरे से इंकार कर दिया गया।
इलाहाबाद HC का फैसला
श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते दिन बड़ा फैसला दिया था। जस्टिम मयंक जैन की सिंगल बेंच ने हिन्दू पक्ष के साथ मुस्लिम पक्ष की सभी दलीलों को ध्यान में रखते हुए विवादित स्थल का कमिश्नर सर्वे कराने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट द्वारा सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश भी जारी किए गए थे। इसके तहत कोर्ट कमिश्नर की टीम शाही ईदगाह परिसर का सर्वे करेगी और अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। हालाकि कमिश्नर टीम में कौन-कौन से सदस्य होंगे, इसका स्वरुप क्या होगा और सर्वे कब होगा ये 18 दिसंबर को हाईकोर्ट द्वारा तय किया जाएगा।
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