Azam Khan: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एक के बाद एक नए मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान फसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब मुरादाबाद कोर्ट ने साल 2008 के एक मामले में बाप और बेटे को दोषी करार दिया है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में सजा का भी ऐलान कर दिया है, मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे को 2-2 साल की सजा सुनाई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है।
2008 के केस में आजम खान और अब्दुल्ला खान दोषी करार
सोमवार को 15 साल पुराने एक मामले में आजम खान और उनके बेटे को सजा सुनाई गई है। आजम खान अभी पिछले साल ही जेल से बाहर आए थे ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द हो गई थी। वहीं एक बार फिर दिग्गज समाजवादी पार्टी के नेता को एमपी एमएलए कोर्ट ने 15 साल पुराने छजलैट केस में दोषी करार दिया।बताया जा रहा है कि अब उनके बेटे अब्दुल्ला खान की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है। कोर्ट ने धारा 353 के तहत 2 साल की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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आखिर क्या था छजलैट केस
आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान अभी जामनत पर बाहर हैं। ऐसे में छजलैट मामले ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। बता दें कि साल 2008 में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान ने मुरादाबाद में सड़क को जाम कर सरकारी काम में बाधा डाली थी, जिसके बाद उनके उपर मुकदमा दर्ज किया गया था। साल 2008 में 29 जनवरी को वह मुरादाबाद के दौरे पर थे इस दौरान उनकी गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका गया था, तभी गुस्सा होकर आजम खान सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे थे। वहीं सड़क जाम कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के जुर्म में उनके और उनके कुछ समर्थकों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं इस केस में कुल 9 आरोपी थे लेकिन कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला खान को ही दोषी करार दिया।
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