Saturday, November 23, 2024
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Hathras Gangrape Case में तीन आरोपी बरी, गैरइरादन हत्या के दोषी एक आरोपी को आजीवन कारवास की सजा

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Hathras Gangrape Case में तीन आरोपी बरी, गैरइरादन हत्या के दोषी एक आरोपी को आजीवन कारवास की सजा

हाथरस कांड में एससी/एसटी कोर्ट के द्वारा गुरुवार को फैसला सुनाया गया। इस फैसले में कोर्ट की तरफ से तीन लोगों को बरी कर दिया गया जबकि एक आरोपी संदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

Hathras Gangrape Case: उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दो साल पहले रेपकांड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही हैं। एससी/एसटी कोर्ट की तरफ से गुरुवार को इस पर फैसला सुनाया गया। बता दें कि कोर्ट ने हाथरस केस में चार आरोपियों में से तीन को रिहाई की अनुमति दे दी हैं, वहीं एक को दोषी मनाकर सजा का ऐलान किया गया है। रेपकांड में चार आरोपियों में से एक संदीप को धारा 3/110 SC-ST एक्ट और 304 ipc के अंतर्गत दोषी पाया और आजीवन कारावास समेत 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इस रेपकांड का फैसला स्पेशल जज त्रिलोकपाल सिंह ने किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में साल 2020 में एक नाबालिक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था।

बूलगढ़ी में हुए गैंगरेप पर फैसला

बुलगढ़ी वहीं जगह है जहां दो साल पहले एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। इस गैंगरेप के बाद राजनीतिक दलों ने यहां पर आकर अपना विरोध दर्ज किया था। ऐसे में गुरुवार को दो साल 68 तारीख और 35 गवाहों की गवाही के बाद इसपर फैसला सुनाया गया। इस फैसले के आने के बाद से लोग काफी आश्चर्य चकित हैं क्योंकि 4 दोषियों में केवल एक को सजा मिली है बाकि को दोषमुक्त करार देकर बरी कर दिया गया है। इस घटना की पूरी जांच सीबीआई के द्वारा करवाई जा रही थी। वहीं सीएम योगी ने इस घटना के घटित होने के बाद पुलिस के 5 अधिकारीयों को निलंबित भी कर दिया था। हाथरस केस में जिन तीन लोगों को बरी किया है उनमें रवि, लवकुश और रामू शामिल हैं। वहीं हाथरस केस में तीनों आरोपियों के बरी होने के बाद परिवार के लोगों में काफी खुशी हैं।

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अदालत के फैसले से हैं असंतुष्ट-पीड़िता पक्ष

हाथरस कांड में फैसला आने के बाद से पीड़िता पक्ष के लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। पीड़िता पक्ष के वकील ने कहा है कि पूरी घटना के मुख्य आरोप संदीप को हमने सजा दिला दी है। लेकिन अब भी हम चुप नहीं बैठेंगे और इस मामले की हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बता दें कि रेप की वारदात के बाद पीड़िता ने ही चार लोगों के नाम FIR दर्ज करवाया था।

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Prakash Singh
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प्रकाश सिंह पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में हैं। साल 2019 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। फिलहाल, प्रकाश DNP India वेब साइट में बतौर content writer काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर्स किया है। प्रकाश खेल के अलावा राजनीति और मनोरंजन की खबर लिखते हैं।

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