Thursday, December 19, 2024
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UP News: कयासबाजी के बीच CM Yogi के साथ कैबिनेट बैठक में शामिल हुए दोनों डिप्टी सीएम, ‘लव जिहाद’ पर सख्ती को लेकर चर्चा

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UP News: यूपी की सियासत में तमाम कयासबाजी के बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की खास बात ये रही कि सूबे के दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य व ब्रजेश पाठक भी सीएम योगी के सरकारी आवास पर कैबिनेट की बैठक में शामिल होने पहुंचे। यूपी (UP News) कैबिनेट की इस बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

यूपी सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अब ‘लव जिहाद’ संबंधी घटनाओं पर रोकथाम के लिए और सख्ती बरती जाएगी। कैबिनेट की अहम बैठक में भी इस संबंध में चर्चा होने की खबर है। यूपी सरकार ने अवैध मतांतरण की गंभीर घटनाओं का संज्ञान लेते हुए ‘लव जिहाद’ संबंधी कानून का दायरा और सजा की अवधि भी बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि इससे अवैध मतांतरण (मत परिवर्तन या धर्म परिवर्तन) पर रोक लगाया जा सकेगा।

कयासबाजी के बीच यूपी कैबिनेट की बैठक

सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजीटल मीडिया तक यूपी की राजनीति से जुड़ी तमाम तरह की कयासबाजियां चल रही हैं। कहीं सूबे के दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य व ब्रजेश पाठक के सीएम योगी सी नाराजगी की बात सामने आ रही है तो कहीं केन्द्रीय नेतृत्व और सीएम योगी के बीच रार ठनने की।

हालाकि इन तमाम कयासबाजी के बीच सीएम योगी के सरकारी आवास पर यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सूबे के दोनों डिप्टी सीएम व प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का जिम्मा संभाल रहे मंत्री भी शामिल रहे। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के बीच आयोजित की गई इस कैबिनेट बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

‘लव जिहाद’ को लेकर सख्ती

यूपी सरकार ने राज्य से मतांतरण संंबंधी मामलों पर रोकथाम के लिए ‘लव जिहाद’ कानून को और सख्त करने का निर्णय लिया है। यूपी सरकार ने इस संबंध में उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024 विधानसभा में पेश किया है जिसके तहत मतांतरण संबंधी मामलों में कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ा दी जाएगी।

यूपी सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अब किसी महिला को अपने जाल में फंसाकर उत्पीड़न या ‘लव जिहाद’ करने पर दोषियों को उम्रकैद तक की सजा दी जा सकेगी। इसके अलावा इन मामलों में विदेशी फंडिंग में अब 7 से 14 वर्ष तक की सजा तथा कम से कम 10 लाख रुपये तक जुर्माना लगाने की भी प्रावधान है। योगी सरकार का दावा है कि इससे छल-कपट या बलपूर्वक कराए गए मतांतरण संबंधी मामलों पर रोक लग सकेगी।

Gaurav Dixit
Gaurav Dixithttp://www.dnpindiahindi.in
गौरव दीक्षित पत्रकारिता जगत के उभरते हुए चेहरा हैं। उन्होनें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। गौरव राजनीति, ऑटो और टेक संबंघी विषयों पर लिखने में रुची रखते हैं। गौरव पिछले दो वर्षों के दौरान कई प्रतिष्ठीत संस्थानों में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में DNP के साथ कार्यरत हैं।

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