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UP News: तो ये है बाहुबली अतीक के बेटे की जमानत याचिका खारिज होने की असली वजह, जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा

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UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के माफिया अतीक अहमद के एक बेटे अली अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अपराध करना इनका फैशन है। यदि ऐसा व्यक्ति जमानत पर जेल से बाहर निकलता है तो न सिर्फ गवाहों के लिए बल्कि  समाज के लिए भी खतरा पैदा करेगा।

जानें क्या है पूरा मामला

आपको बता दें गुजरात की साबरमती जेल में बंद बाहुबली माफिया डॉन अतीक अहमद के एक बेटे अली अहमद पर प्रयागराज के ही करेली थाने में असलाह के दम पर फिरौती मांगने और हत्या की कोशिश में एफआईआर दर्ज है। अली अहमद पर आरोप है कि उसने संगठित रुप से हथियारबंद 20 गुर्गों के दम पर वादी के परिवार को घेरा और 5 करोड़ की मांग की थी और उसके बाहुबली पिता अतीक अहमद से बात न करने से नाराज होकर उस पर जानलेवा हमला किया था। इसी मामले में बंद अली अहमद की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जमानत याचिका दायर की गई थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी गई।

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जानें क्या कहा हाईकोर्ट ने

हाईकोर्ट के जज डी के सिंह ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि याची के पिता माफिया अतीक अहमद के खिलाफ हत्या, फिरौत,अपहरण तथा जमीन कब्जाने जैसे करीब 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। अली अहमद के परिवार के पास हजारों करोड़ की संपत्ति के साथ ही अपराध करना इनका फैशन है। “ऐसा अपराधी अगर जमानत पर जेल से बाहर निकलता है, तो वह केवल गवाहों के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी खतरा होगा।” यह टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने अली अहमद की जमानत याचिका सिरे से खारिज कर दी। आपको बता दें कि हाल ही हुए राजू पाल हत्याकांड के प्रमुख गवाह उमेश पाल और उसके सरकारी गनर की हत्या में अतीक का छोटा बेटा असद अहमद भी फरार चल रहा है।

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