Uttarakhand News: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लव जिहाद को लेकर मामला गरमाया हुआ है। यहां 15 जून को हिंदू संगठन के लोगों ने लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ उत्तरकाशी के पुरोला में महापंचायत बुलाई है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि, उत्तरकाशी में लव जिहाद के विरोध में बुलाई गई पंचायत के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से मना करते हुए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है।
उत्तराखंड में बढ़ रहे लव जिहाद के मामले
इस मामले को वकील शाहरुख आलम ने सुप्रीम कोर्ट में रखा। उन्होंने जजों के सामने कहा कि, एक समुदाय को जगह खाली करने के लिए धमकाया जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को भड़काऊ भाषण पर कार्यवाई का आदेश दिया है। बता दें कि, उत्तराखंड में इस साल 53 से अधिक मामले रजिस्टर किए जा चुके हैं, जिसमें मुसलमान लड़कों पर हिंदू लड़कियों को मैरिज प्रपोजल में फंसाने और उनको ब्लैकमेल करने के आरोप है। उत्तराखंड में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तरकाशी के पुरोला में महापंचायत बुलाई गई है।
हाई कोर्ट जाने की दी सलाह
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन बेंच सुनवाई को तैयार नहीं हुई। इसी कड़ी में जस्टिस नाथ ने कहा कि, कानून व्यवस्था देखना प्रशासन का काम है। आप हाई कोर्ट को हमारे पिछले आदेश की जानकारी देकर सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं। इसी के साथ जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा कि “हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको हाई कोर्ट जाने में क्या समस्या है ? अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई आदेश दिया है, तो मामला यहीं रखना ज़रूरी नहीं। आप को हाई कोर्ट पर विश्वास रखना चाहिए।”
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।