Kisan Pension Yojana: राज्य सरकार द्वारा महिलों बच्चों, और किसानों के लिए कई प्रकार की योजना चलाती है ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके। इसी बीच उत्तराखंड सरकार द्वारा Kisan Pension Yojana शुरू की गई है, जिसके तहत हर महीने किसानों को एक तय राशि प्रदान की जाती है। ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या न हो। चलिए आपको बताते है योजना से जुड़ी सभी अहम जानकारी
क्या है Kisan Pension Yojana?
उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किसान पेंशन योजना पात्र किसानों को मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना उन वृद्ध किसानों की सहायता करती है, जिनके पास 02 हेक्टेयर तक भूमि है और वे अपनी भूमि पर खेती करते हैं और उन्हें कोई अन्य पेंशन नहीं मिलती है। यह पहल उत्तराखंड में बुजुर्ग कृषक समुदाय के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। बता दें कि इस योजना के तहत किसान को हर महीने 1200 रूपये की रकम प्रदान की जाती है।
Kisan Pension Yojana के लिए पात्रता
- आवेदक को उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक को किसी अन्य स्रोत से पेंशन लाभ नहीं मिलना चाहिए।
- आवेदक के पास अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए और वह उस पर खेती करता हो।
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
- जमीन के कागज
- आवेदक किसान का आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- जमीन से संबंधित शपथ पत्र 10 रुपये के स्टांप पेपर पर जमा करना होगा
- पते का प्रमाण
- बैंक खाते की जानकारी के लिए बैंक खाते के पहले पेज की फोटोकॉपी
- पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो
- जाति प्रमाण पत्र
- मतदाता पहचान पत्र
कैसे करें आवेदन
- समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए मेनू आइटम में “नया ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करें।
- पंजीकरण फॉर्म प्रदर्शित होगा।
- पंजीकरण फॉर्म में योजना का चयन करें और आवश्यक जानकारी भरें।
सभी जानकारी दर्ज करके फॉर्म को जमा कर दें। इसके बाद ऑनलाइन भी चेक कर सकते है कि आपका आवेदन किस स्थिति में है।