Monday, December 23, 2024
Homeदेश & राज्यउत्तराखंडPatwari Exam: उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून के तहत दर्ज हुआ पहला मुकदमा,...

Patwari Exam: उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून के तहत दर्ज हुआ पहला मुकदमा, जानिए नए नियम से जुड़ी खास बातें

Date:

Related stories

Top 10 Headlines : हल्द्वानी में कर्फ्यू से लेकर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तक, देखें आज की बड़ी खबरें

https://youtu.be/2UKpx4FQHwU?si=g2SNi-5g5ZpczCDq Top 10 Headlines हल्द्वानी में उपद्रवियों को लेकर प्रशासन सख्त…...

Patwari Exam: उत्तराखंड में नकल विरोधी परीक्षा करवाए जाने को लेकर नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के लागू होने के बाद रविवार को प्रदेशभर में राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा के सम्पन्न होने के बाद पेपर की सील खुली होने की अफवाह बड़ी तेजी से फैली। ऐसे में नकल विरोधी कानून के तहत गलत अफवाह फैलाने के जुर्म में मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के पॉलीटेक्निक परीक्षा केंद्र पर एक छात्र ने इस तरह की अफवाह फैलाई थी। अभ्यर्थी ने पेपर का सील खुला होने को लेकर वीडियो भी बनाया था और सोशल मीडिया पर अपलोड़ कर दिया था।

अध्यादेश- 2023 का सीएम ने किया था अनुमोदन

उत्तराखंड को नकल विहीन बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने भर्ती परीक्षा घोटाले के खिलाफ बेरोजगार संघ के प्रदर्शन के बाद अध्यादेश- 2023 को अनुमोदन दे दिया था। इस अनुमोदन को जारी करने के बाद सीएम ने कहा था कि “अब नकल कराने वालों की खैर नहीं, क्योंकि अध्यादेश- 2023 के आने के बाद दोषियों को जुर्माने के साथ सजा भी काटनी पड़ेगी।” ऐसे में पटवारी परीक्षा के दौरान नकल विरोधी कानून को लेकर यह पहला मुकदमा है जिसे दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ेंः UKPSC Paper Leak मामले में सीएम धामी ने की बड़ी कार्रवाई, नौ नामजदों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज

परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र लीक

पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर यह कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के कुछ बड़े अधिकारीयों के द्वारा पहले ही पेपर को लीक कर दिया गया था। इसके बाद जांच में एसटीएफ ने कई खुलासे किए और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। यह गिरफ्तारी उत्तराखंड में होने वाले प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता एवं शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। ऐसे में नए नियम के मुताबिक “यह अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती है। अगर कोई व्यक्ति प्रिटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्थान आदि नकल करवाने में लिप्त पाया जाता है तो आजीवन कारावास के साथ 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। वहीं अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते हुए पकड़ा गया तो उसे भी तीन साल तक की सजा हो सकती है।”

ये भी पढ़ेंः VANDE BHARAT TRAIN: 2 घंटे से कम में पूरा होगा जोधपुर-जयपुर का सफर, इन रुट्स को मिलेगी मिनी वंदे भारत ट्रेन की सौगात

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं। 

Prakash Singh
Prakash Singhhttp://www.dnpindiahindi.in
प्रकाश सिंह पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में हैं। साल 2019 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। फिलहाल, प्रकाश DNP India वेब साइट में बतौर content writer काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर्स किया है। प्रकाश खेल के अलावा राजनीति और मनोरंजन की खबर लिखते हैं।

Latest stories