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Patwari Exam: उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून के तहत दर्ज हुआ पहला मुकदमा, जानिए नए नियम से जुड़ी खास बातें

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Patwari Exam: उत्तराखंड में नकल विरोधी परीक्षा करवाए जाने को लेकर नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के लागू होने के बाद रविवार को प्रदेशभर में राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा के सम्पन्न होने के बाद पेपर की सील खुली होने की अफवाह बड़ी तेजी से फैली। ऐसे में नकल विरोधी कानून के तहत गलत अफवाह फैलाने के जुर्म में मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के पॉलीटेक्निक परीक्षा केंद्र पर एक छात्र ने इस तरह की अफवाह फैलाई थी। अभ्यर्थी ने पेपर का सील खुला होने को लेकर वीडियो भी बनाया था और सोशल मीडिया पर अपलोड़ कर दिया था।

अध्यादेश- 2023 का सीएम ने किया था अनुमोदन

उत्तराखंड को नकल विहीन बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने भर्ती परीक्षा घोटाले के खिलाफ बेरोजगार संघ के प्रदर्शन के बाद अध्यादेश- 2023 को अनुमोदन दे दिया था। इस अनुमोदन को जारी करने के बाद सीएम ने कहा था कि “अब नकल कराने वालों की खैर नहीं, क्योंकि अध्यादेश- 2023 के आने के बाद दोषियों को जुर्माने के साथ सजा भी काटनी पड़ेगी।” ऐसे में पटवारी परीक्षा के दौरान नकल विरोधी कानून को लेकर यह पहला मुकदमा है जिसे दर्ज किया गया है।

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परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र लीक

पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर यह कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के कुछ बड़े अधिकारीयों के द्वारा पहले ही पेपर को लीक कर दिया गया था। इसके बाद जांच में एसटीएफ ने कई खुलासे किए और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। यह गिरफ्तारी उत्तराखंड में होने वाले प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता एवं शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। ऐसे में नए नियम के मुताबिक “यह अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती है। अगर कोई व्यक्ति प्रिटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्थान आदि नकल करवाने में लिप्त पाया जाता है तो आजीवन कारावास के साथ 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। वहीं अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते हुए पकड़ा गया तो उसे भी तीन साल तक की सजा हो सकती है।”

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