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उत्तराखंड सरकार का अब Land Jihad पर एक्शन, जल्द ही चलेगा अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर

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Land Jihad: उत्तराखंड की भूमि पर लगातार धार्मिक स्थलों के बहाने कब्जा किया जा रहा है। ऐसे में इसको लेकर सीएम धामी ने कुछ समय सख्त चेतावनी दी थी कि राज्य में लैंड जिहाद नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन के अधिकारी ऐसे लोगों की पहचान करेंगे जो लैंड जिहाद फैला रहे हैं और उनके ऊपर शख्त से शख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब लैंड जिहाद का यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य की सड़कों से लेकर गांव के अंदर तक मजार और मस्जिद जैसी धार्मिक स्थल ही दिखाई दे रहा है।

लोगों का मानना है कि देवभूमि की डेमोग्राफी इन धार्मिक स्थलों की वजह से खतरे में हैं। इतना ही नहीं अब वनों में भी लगातार मजारे और मस्जिद बनाई जा रही हैं। वहीं उत्तराखंड के सीएम धामी भी इसको लेकर अब फूल एक्शन मोड़ में नजर आ रहे हैं। सीएम ने अवैध जमीन पर हुए अतिक्रमण को खत्म करने के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

वन भूमि से हटेंगे धार्मिक स्थल

सीएम धामी लगातार हो रहे इस अवैध अतिक्रमण को लेकर अपनी नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में सीएम ने यह निर्देश दिया है कि राज्य में किसी भी हाइवे और स्टेट हाइवे से 50 से सौ मीटर की हवाई दूरी तक अगर आप कोई निर्माण करने जा रहे हैं तो उसके लिए नक्शा होना जरुरी है। वहीं सरकार की तरफ से वन भूमि को लेकर भी दिशा निर्देश दिया गया है। सरकार ने वनों की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को हटाने के लिए एक सीनियर आईएफएस अधिकारी के नोडल अफसर की तैनाती की गई है। ऐसे में अभी नव नियुक्त नोडल अफसर मधुकर धकाते बताते हैं कि जल्द ही सरकार के द्वारा इस पर कड़ा रुख अपनाया जा सकता है।

डेमोग्राफिक चेंज का है खतरा

इस अवैध तरीके से हो रहे मस्जिद और मजार की वजह से माना जा रहा है कि डेमोग्राफिक चेंज का खतरा है। सूत्रों ने बताया है कि सीएम धामी के ऊपर भी इन्हें हटाने के लिए हिंदूवादी संगठनों साथ ही आरएसएस और बजरंग दल का भी दबाव है। वहीं सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले को हिंदू संगठन के लोग सराहनीय कदम बता रहे हैं।

वीर सावरकर संगठन के अध्यक्ष कुलदीप स्वेडिया ने जानकारी दिया है कि इस अवैध तरीके से होने वाले कब्जे को लेकर भी हम सरकार को कई बार अवगत करवा चुके हैं। वहीं अब ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड में मौजूद सीएम धामी की सरकार के द्वारा जल्द ही बुल्डोजर चल सकता है। इसके साथ ही किसी भी तरह की दिकक्त का सामना न करना पड़े इसके लिए फॉरेस्ट एक्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के सभी नियमों की भी जानकारी ली जा रही है।

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