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नए साल में बदलेगा देवभूमि का स्वरुप! UCC के साथ कई योजनाओं को लागू करने की तैयारी में धामी सरकार; जानें पूरी खबर

Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार की धरा से नए साल में समान नागरिक संहिता को लागू करने का ऐलान किया है।

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Uttarakhand News: उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही सरकार लगातार राज्य के कायाकल्प को बदलने के लिए प्रयासरत नजर आ रही है। इसी कड़ी में बीते दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी किया गया था जिसके जरिए राज्य में 3.5 लाख करोड़ का निवेश लाया गया है। सीएम धामी का दावा है कि नए साल में देवभूमि का स्वरुप बदला नजर आएगा और यहां समान नागरिक संहिता (UCC) भी लागू की जाएगी। सीएम धामी की ओर से ये ऐलान हरिद्वार की पावन धरा से किया गया जहां वो जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी द्वारा आयोजित दिव्य आध्यात्मिक सम्मेलन में शामिल भी हुए। सीएम धामी के इस ऐलान के बाद से यूसीसी को लेकर खूब सुर्खियां बन रही हैं और दावा किया जा रहा है कि 2024 में इस कानून को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन सकता है।

UCC को लेकर CM धामी का अहम ऐलान

हरिद्वार में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के आचार्य पद पर 25 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किए गए दिव्य आध्यात्मिक सम्मेलन में सीएम धामी भी शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान साधु-संतों के बीच से ऐलान किया कि नए साल में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। सीएम धामी की ओर से जानकारी दी गई कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने वाली बनाई गई विशेषज्ञ समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है। अब समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार यूसीसी के संबंध में कानून लाकर उसे लागू करने का काम करेगी।

नए साल में बदलेगा देवभूमि का स्वरुप

वर्ष 2024 देवभूमि के लिए बेहद खास साबित होने वाला है। दरअसल सरकार इस वर्ष उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की तैयारी में है। इसको लेकर सीएम धामी की ओर से अहम ऐलान भी कर दिया गया है। वहीं दिसंबर में आयोजित किए गए ग्लोबल इनवेस्टर समिट के जरिए हुए निवेश को भी इस वर्ष धरातल पर उतारने की तैयारी है। दावा किया जा रहा है कि सरकार के इस कदम से राज्य में कई विकास परियोजना से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत हो सकेगी और नए साल में देवभूमि का स्वरुप बदला नजर आएगा।

क्या है UCC?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता (UCC) को सामाजिक मामलों से संबंधित कानून बताया गया है। इसके अनुसार सभी पंथ (धर्म) के लोगों के लिये विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि के नियम में समान रूप से कानून लागू होता है। उत्तराखंड के साथ देश के अलग-अलग राज्यों में यूसीसी की मांग बेहद तेज है और समय-समय पर इसको लेकर नए-नए ऐलान सामने आते रहते हैं।

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