Uttarakhand News: उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका को लेकर सुनवाई हुई। जिसका परिणाम यह निकला कि, उत्तराखंड में आज लोकायुक्त की नियुक्ति साथ में लोकायुक्त संस्थान को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को निर्देशित किया। इस दौरान कोर्ट ने अपने बयान में कहा सरकार जितना जल्द हो सके लोकायुक्त की नियुक्ति पत्र प्रदान करें। ऐसे में कोर्ट ने उत्तरखंड सरकार को आड़े-हाथ लेते हुए टाइम बाउंडेशन की लिमिट भी दे दी। कोर्ट ने कहा सरकार को नियुक्ति के लिए 8 हफ्तों का समय दिया जा रहा है।
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कोर्ट ने सरकार को क्यों फटकार लगाया ?
बता दें कि सारा मामला लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर है। इसमें एक याचिकाकर्ता द्वारा यह बताया गया था कि राज्य की सरकार ने अब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की है। जबकि हर साल सस्थान के नाम पर कई करोड़ रुपए खर्च कर दिया जाते है। ऐसे में इस बात को कोर्ट ने सुनवाई किया। बता दें कि इससे पहले भी एक बार उत्तराखंड (नैनीताल) हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी। तब कोर्ट ने सरकार से यह जानने की कोशिश की थी, कि आखिरकार सरकार अब तक लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं की। साथ ही संस्थान जब से बना है तब से 31 मार्च 2023 तक कितना रुपया खर्च किया जा चुका है। तब कोर्ट ने बिंदुवार विवरण मांगते हुए सरकार से लोकायुक्त का सारा डाटा मांगा था और यह कहा था जितना जल्द हो सके सरकार सब कुछ ठीक कर ले. कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद अपने वक्तव्य देते हुए यह कहा – सरकार जल्द से जल्द लोकायुक्त की नियुक्ति साथ में लोकायुक्त संस्था को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करें। साथ ही कोर्ट ने उत्तरखंड सरकार को आड़े-हाथ लेते हुए टाइम बाउंडेशन की लिमिट भी दे दी। कोट ने कहा सरकार को नियुक्ति के लिए 8 हफ्तों का समय दिया जा रहा है।
किसने याचिका दायर की थी ?
जानकारी के मुताबिक नैनीताल हाई कोर्ट में यह याचिका हल्द्वानी गौलापार के रहने वाले रवि शंकर जोशी ने किया था। इस जनहित याचिका में कहा गया था, कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है लेकिन उत्तराखंड में तमाम घोटाले पर घोटाले हुए जा रहे है। सरकार यह बताए कि वह लोकायुक्त को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दे रही। जबकि इसके नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे है।
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