Uttarakhand News: देवभूमि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नेतृत्व में भाजपा अपने कदमों को और मजबूत कर रही है। इस क्रम में अलग-अलग योजनाओं को लॉन्च कर सूबे की जनता को राहत देने का काम किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि कैसे भी करके जनकल्याणकारी योजनाओं को लाया जाए और इसे आम लोगों तक पहुंचाया जाए। इस क्रम में बीते दिन उत्तराखंड (Uttarakhand) से एक बड़ी खबर सामने आई जिसके तहत शासन ने उत्तराखंड (Uttarakhand) सेवा क्षेत्र नीति-2023 को अपनी स्वीकृति दे दी है।
इस नीति के तहत सरकार अलग-अलग क्षेत्रों में 2030 से पहले 60 हजार करोड़ रुपये पूंजी का निवेश करेगी और साथ ही इसके तहत सूबे के 20 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य भी रखा गया है।
उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति-2023 को मिली स्वीकृति
उत्तराखंड शासन ने बीते दिन राज्य में अहम फैसला लेते हुए सेवा क्षेत्र नीति-2023 को अपनी मंजूरी दे दी। ये मंजूरी कैबिनेट की एक मीटिंग के दौरान दी गई। इस नीति को लेकर सूबे में खूब चर्चा जारी है। इसको लेकर सरकार का दावा है कि इससे 2030 तक सूबे के अलग-अलग क्षेत्रों में 60 हजार करोड़ रुपये की पूंजी का निवेश हो सकेगा। वहीं रोजगार को लेकर सरकार का दावा है कि इस नीति के तहत राज्य के 20 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकेगा। इसके अलावा श्रमिक वर्ग के लिए भी इसमें बड़ा दावा किया गया है और कहा गया है कि इस नीति से 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास किया जा सकेगा।
इन क्षेत्रों में पूंजी का निवेश करने की तैयारी में सरकार
बता दें कि उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति-2023 के तहत डसरकार राज्य के आठ प्रमुख क्षेत्रो को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रही है। इसके तहत कौशल विकास, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, डेटा सेंटर, फिल्म, मीडिया और मनोरंजन, सूचना प्रौद्योगिकी और वेलनेस एवं पारंपरिक इलाज जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। वहीं इसके अतिरिक्त उत्तराखंड सरकार ने बदरीनाथ में अलग-अलग कलाकृतियों की स्थापना के लिए भी पहले से ही कार्यरत संस्था को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं सरकार ने वैट (वैल्यू ऐडेड टैक्स) के संदर्भ में कहा है कि ऊधम सिंह नगर में गैस आधारित प्लांट को आपूर्ति की जाने वाली सीएनजी गैस पर 20 प्रतिशत वैट नहीं लिया जाएगा। वहीं औली विकास प्राधिकरण के गठन को लेकर भी बात कही गई है। वहीं जिन अभ्यर्थियों के निजी सचिव की परीक्षा देने पर रोक लगा दी थी उन्हें हाई कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा देने की अनुमति दी गई है।
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