Uttarakhand News: उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी राहुल की राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक के रूप में नियुक्ति से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) को कड़ी फटकार लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट (SC) की ओर से न्यायमूर्ति बीआर गवई, पीके मिश्रा और केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि “हम सामंती युग में नहीं हैं और इसीलिए सरकार के प्रमुखों से पुराने दिनों के राजा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती।” यहां सरकार के प्रमुख का आशय मुख्यमंत्री से है। आइए हम आपको इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। (Uttarakhand News)
CM Dhami की SC ने लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी राहुल की राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक के रूप में नियुक्ति से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कड़ी खटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति से जुड़े मामले में “यदि अधिकारी, उप सचिव, प्रमुख सचिव, मंत्री से असहमत हैं, तो यह अपेक्षित ही है कि वे इस बात पर कुछ विचार करें और असहमती का कारण ढूंढें।”
SC ने इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी को भी कड़ी फटकार लगाते हुए सवाल किया है कि “कार्यपालिका के प्रमुखों से पुराने दिनों के राजा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। हम सामंती युग में नहीं हैं और सिर्फ इसलिए कि वह मुख्यमंत्री हैं, क्या वह कुछ भी कर सकते हैं?”
क्या है पूरा मामला?
उत्तराखंड सरकार द्वारा भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक नियुक्त करने से जुड़े मामले में वन मंत्री और अन्य अधिकारियों की राय की अनदेखी करने का आरोप है। इस मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है जिसमें उत्तराखंड सरकार को फटकार लगी है।