Monday, December 23, 2024
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Wrestlers Protest: FIR से पहले जांच की है जरूरत, जानें Delhi Police ने Supreme Court में ऐसा क्यों कहा?

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जानें क्या बोली दिल्ली पुलिस

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने आज इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि पीड़ित नाबालिग थी। दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में कोई परेशानी नहीं है लेकिन इस गंभीर मामले में प्राथमिक जांच की आवश्यकता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि सीधे एफआईआर दर्ज की जा सकती है तो ऐसा किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि महिला पहलवानों की याचिका पर ध्यान रखा जाए कि एक गहन जांच की जरूरत है। ऐसी कोई धारणा न कायम होने पाए कि कोर्ट के आदेश के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता से कहा कि हम तक कुछ नहीं करते,जब तक हमारे पास मामले से जुड़े पुख्ता मैटेरियल न उपलब्ध हों। यह एक ऐसा मामला है कि इसमें पीड़ित महिला पहलवान नाबालिग थी। आप शुक्रवार तक अपना जवाब दाखिल कीजिए।  उसी दिन कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा।

समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक हो

महिला पहलवानों के समर्थन में खुलकर अगुवाई कर रहे पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि इस मामले में गठित जांच समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि WFI अध्यक्ष सहित उनके सहयोगियों ने कई पहलवानों के साथ यौन,मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न किए हैं। जिनके खिलाफ आवाज उठाने की कई पहलवानों ने हिम्मत जुटाई है।

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Hemant Vatsalya
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Hemant Vatsalya Sharma DNP INDIA HINDI में Senior Content Writer के रूप में December 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने Guru Jambeshwar University of Science and Technology HIsar (Haryana) से M.A. Mass Communication की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने Delhi University के SGTB Khalasa College से Web Journalism का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं।

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