Saturday, November 2, 2024
Homeदेश & राज्यदिल्लीWrestlers Protest: FIR से पहले जांच की है जरूरत, जानें Delhi Police...

Wrestlers Protest: FIR से पहले जांच की है जरूरत, जानें Delhi Police ने Supreme Court में ऐसा क्यों कहा?

Date:

Related stories

चुनाव से पहले ‘फ्रीबीज’ वाले ऐलान पर Supreme Court की सख्ती, केन्द्र के साथ Election Commission को जारी किया नोटिस

Supreme Court on Freebies: भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यही वजह है कि हमारे देश में मतदाता अपनी मनमर्जी और अपनी पसंद से सरकारों को चुनते हैं। यदि सरकारें उनके (जनता) मंशा के अनुरूप काम न करें तो चुनाव के माध्यम से उन्हें बदल भी दिया जाता है।

‘कम से कम भगवान को राजनीति..,’ Tirupati Laddu Case में SC का सख्त रूख, आंध्र प्रदेश सरकार को जमकर लगी फटकार; पढ़ें रिपोर्ट

SC on Tirupati Laddu Case: देश की राजधानी दिल्ली में स्थित उच्चतम न्यायालय (SC) में आज तिरुपति देवस्थानम मंदिर के लड्डूओं में कथित रूप से मिलावट से जुड़े मामले पर सुनवाई हो रही है।

SC का बड़ा फैसला! Child Pornography से जुड़ा कंटेंट डाऊनलोड करना अब अपराध, POCSO एक्ट को लेकर सरकार को दी खास सलाह

Supreme Court on Child Pornography: सुप्रीम कोर्ट ने आज चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है।

Wrestlers Protest: दिल्ली पुलिस की तरफ से आज 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में जारी नोटिस मामले में केंद्र के सॉलिसिटर जनरल पेश हुए। WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मुद्दे पर महिला पहलवानों की एक याचिका को कल सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली। इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए एफआईआर न करने को लेकर 28 अप्रैल तक जवाब मांगा था।

जानें क्या बोली दिल्ली पुलिस

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने आज इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि पीड़ित नाबालिग थी। दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में कोई परेशानी नहीं है लेकिन इस गंभीर मामले में प्राथमिक जांच की आवश्यकता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि सीधे एफआईआर दर्ज की जा सकती है तो ऐसा किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि महिला पहलवानों की याचिका पर ध्यान रखा जाए कि एक गहन जांच की जरूरत है। ऐसी कोई धारणा न कायम होने पाए कि कोर्ट के आदेश के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

इसे भी पढ़ेंः AAP Support Wrestlers: पहलवानों के समर्थन में उतरी AAP, पहलवान Bajrang Puniya बोले- ‘मांगें पूरी होने तक चलेगा प्रदर्शन’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता से कहा कि हम तक कुछ नहीं करते,जब तक हमारे पास मामले से जुड़े पुख्ता मैटेरियल न उपलब्ध हों। यह एक ऐसा मामला है कि इसमें पीड़ित महिला पहलवान नाबालिग थी। आप शुक्रवार तक अपना जवाब दाखिल कीजिए।  उसी दिन कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा।

समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक हो

महिला पहलवानों के समर्थन में खुलकर अगुवाई कर रहे पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि इस मामले में गठित जांच समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि WFI अध्यक्ष सहित उनके सहयोगियों ने कई पहलवानों के साथ यौन,मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न किए हैं। जिनके खिलाफ आवाज उठाने की कई पहलवानों ने हिम्मत जुटाई है।

इसे भी पढ़ेंः Rahul Gandhi को Patna High Court से मिली राहत, मोदी सरनेम मामले में 15 मई को होगी अगली सुनवाई

Hemant Vatsalya
Hemant Vatsalyahttp://www.dnpindiahindi.in
Hemant Vatsalya Sharma DNP INDIA HINDI में Senior Content Writer के रूप में December 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने Guru Jambeshwar University of Science and Technology HIsar (Haryana) से M.A. Mass Communication की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने Delhi University के SGTB Khalasa College से Web Journalism का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं।

Latest stories