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NEET-UG 2024 पेपर लीक मामले में टली सुनवाई, जानें SC के इस कदम को लेकर क्या है लोगों की प्रतिक्रिया?

NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा 2024 से जुड़े कथित पेपर लीक व अनियमितता वाले मामले में सुनवाई टाल दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।

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फाइल फोटो- प्रतीकात्मक

NEET-UG 2024: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) 2024 परीक्षा में कथित रूप से पेपर लीक व अनियमितता से जुड़े मामलों में दर्ज की गई याचिका पर आज सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट (SC) की ओर से स्पष्ट किया गया है कि NEET 2024 से जुड़े मामलों में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। बता दें कि NEET से जुडे़ मामलों में दर्ज की गई याचिका पर चीफफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनावाई करेगी।

सुप्रीम कोर्ट (SC) के इस कदम से भारी संख्या में लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसमें NEET-UG 2024 परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी, अभ्यर्थियों के अभिवावक व देश के आम नागरिक भी शामिल हैं। ऐसे में आइए हम आपको लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हैं।

NEET-UG 2024 मामले में सुनवाई टलने पर लोगों की प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट परीक्षा 2024 में कथित रूप से पेपर लीक और अनियमितता से जुड़े मामलों में दर्ज की गई याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जानकारी के मुताबित ये सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी।

सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद सोशल मीडिया पर भारी संख्या में लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के यूजर अभिषेक गुप्ता लिखते हैं कि “मामलों के त्वरित और कुशल निपटान के लिए न्यायपालिका में बड़े बदलाव लाने का समय आ गया है। ऐसे महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता थी।”

अहमद नामक एक्स हैंडल यूजर की ओर से कहा गया है कि “सुनवाई रद्द होने का क्या कारण हो सकता है? सरकार देरी करके और संभवत: पेपर लीक के सबूतों को नष्ट करके NEET मुद्दे को हाईजैक कर रही है।” अंशुमान सिंह नामक एक्स हैंडल यूजर लिखते हैं कि “छात्र अब फिर से NTA पर कैसे भरोसा करें?”

केन्द्र सरकार ने SC में दायर किया हलफनामा

सुप्रीम कोर्ट ने NEET पेपर लीक से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से हलफनामा दाखिल करने को कहा था। SC की ओर से दोबारा परीक्षा को अंतिम विकल्प बताते हुए कहा गया था कि अगर पूरी परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हुई है तभी इसे दोबारा कराया जा सकता है।

केन्द्र ने SC के आदेश को मद्देनजर रखते हुए हलफनामा दाखिल कर दिया है। केन्द्र की ओर से हलफनामा के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि NEET परीक्षा में बड़े पैमाने पर कोई अनियमितता नहीं हुई है। केन्द्र की ओर से कहा गया है कि आईआईटी मद्रास की ओर से आयोजित नीट-यूजी 2024 के नतीजों की एक्सपर्ट ने जांच की है और इसमें कोई अनियमितता नहीं मिली है।

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