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NEET UG-Exam 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, NTA के लिए जारी हुआ अहम निर्देश; जानें डिटेल

NEET UG-Exam 2024: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) परीक्षा को रद्द करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (SC) में सुनवाई हुई है। इस दौरान SC ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के लिए अहम निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सेंटर वाइज ऑनलाइन साइट पर रिजल्ट जारी किए जाएं।

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NEET UG-Exam 2024
फाइल फोटो- प्रतीकात्मक

NEET UG-Exam 2024: देश के उच्चतम न्यायालय (SC) में आज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) परीक्षा 2024 को रद्द करने वाली तमाम याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में चली इस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं के समक्ष विशेष तर्क रखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा (NEET UG-Exam 2024) को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल करने वाले याचिकर्ताओं से गंभीर सवाल पूछते हुआ कहा है कि याचिकाकर्ता परीक्षा रद्द करने के लिए संतुष्ट होने वाला तर्क दें। SC ने सुनवाई के दौरान ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के लिए भी अहम निर्देश जारी किए हैं। SC ने कहा है कि NTA सभी कैंडिडेट्स का मार्क्स शनिवार तक सार्वजनिक करे और परीक्षा सेंटर का रिजल्ट केंद्र वार घोषित किया जाए।

NEET UG-Exam 2024 को लेकर SC का बड़ा फैसला

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) परीक्षा में कथित पेपर लीक से जुड़े तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के निर्देश दिया है कि वे शनिवार तक सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट अपने साइट पर सार्वजनिक करें। इस दौरान कैंडिडेट्स का नाम मास्क रखा जाएगा।

SC में लंबे समय तक चली सुनवाई

नीट परीक्षा 2024 में कथित पेपर लीक व अनियमितता से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक सुनवाई चली है। इस दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं व NTA से कई गंभीर सवाल पूछे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गंभीर टिप्पणी करते हुए पूछा है कि क्या पेपर 3 मई को ही लीक हो गया था? NTA का कहना है कि 5 मई को स्टूडेंट्स पेपर को याद कराया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 मई के पहले किसी ने पेपर को सॉल्व किया होगा और पेपर 5 के पहले लीक हुआ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी सवाल पूछा कि सॉल्वर ने 45 मिनट या 1 घण्टे में पूरा पेपर कैसे सॉल्व किया होगा? इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कुल 7 सॉल्वर थे, जिन्होंने पेपर बांटकर सॉल्व किया। सॉलिसिटर जनरल ने ये भी बताया कि एक सॉल्वर गैंग का मेंबर हजारीबाग में था और उसको प्रश्न व्हाट्सअप से भेजा गया।

CJI ने अंतत: कहा कि ऐसा लग रहा है कि केवल पटना और हजारीबाग में NEET परीक्षा में गड़बडी हुई है। ऐसे में अब हमें देखना है कि क्या केवल इस आधार पर परीक्षा रद्द होगी? इसके बाद NTA को निर्देश जारी कर सुनवाई समाप्त की गई। ध्यान देने योग्य बात ये है कि नीट मामले में अगली सुनवाई सोमवार यानी 22 जुलाई को होगी।

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