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Women’s Day : नाम गुप्त रखने से लेकर मातृत्व अवकाश तक, हर महिला को पता होने चाहिए ये 4 अधिकार

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Women’s Day Special: हर महिलाओं को उनके अधिकार के विषय में पता होना बहुत जरूरी है। वहीं 8 मार्च को पूरे देश में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना है। इसलिए आज इस आर्टिकल में हम आपको महिलाओं के कुछ अधिकार के विषय में बताने वाले हैं। इन अधिकारों को जानना महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। ये कुछ कानून हैं जो महिलाओं के लिए बनाया गया है। इसका पालन किसी भी हाल में करना बेहद ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं महिलाओं के 4 महत्वपूर्ण आधिकारों के विषय में।

महिलाओं के पास है नाम गुप्त रखने का अधिकार

महिलाओं के पास एक ऐसा अधिकार है जिसमें उनका नाम गुप्त रखा जा सकता है। इसमें जो महिलाएं किसी घिनौने अपराधों की पीड़िता हैं उन्हें अपने नाम को छिपाने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा इन परिस्थितियों में महिलाएं किसी भी महिला कांस्टेबल के पास भी स्टेटमेंट दे सकती है। ये अधिकार महिलाओं को दिया गया है।

मेटरनिटी लीव का है अधिकार

महिलाओं के पास मेटरनिटी लीव का अधिकार है। ये लीव उन्हें सरकारी एवं प्राइवेट दोनों नौकरी में मिलेगी। ये लीव महिलाओं को बच्चे को जन्म देने के बाद 6 महीने तक के लिए मिलती है। वहीं इस दौरान सैलरी पाने का अधिकार भी महिलाओं के पास होता है। इस अधिकार को मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत महिलाओं को दिया गया है।

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रात में नहीं हो सकती महिलाओं की गिरफ्तारी

संविधान में धारा 42 के तहत महिलाओं की गिरफ्तारी रात में यानी सूर्यास्त के बाद नहीं हो सकती है। मगर मामला गंभीर है और गिरफ्तारी जरूरी है तो इस स्थिति में मजिस्ट्रेट से स्पेशल परमिशन लेना बहुत जरूरी है।

कानूनी मदद का है अधिकार

आपको बता दें, महिलाओं के पास कानूनी मदद का अधिकार है। इस स्थिति में महिलाओं को निः शुल्क कानूनी मदद दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो उन्हें मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा।

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