Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक और मामले झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। आज जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट ने बहस पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने दोनों पक्षों को प्रस्तुत की गई दलीलों का सारांश कल तक दाखिल करने का भी निर्देश जारी कर दिया गया है। बता दें मानहानि का यह मामला 2018 का है जब उन्होंने झारखंड के चाईबासा में उस समय के बीजेपी अध्यक्ष रहे गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। बता दें इस समय झारखंड के अंदर राहुल गांधी पर 3 केस दर्ज हैं। इसी सिलसिले में राहत पाने के लिए राहुल गांधी हाईकोर्ट पहुंचे। जिस पर तारीख दर तारीख बहस पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया गया।
जानें क्या है मामला
बता दें आज मंगलवार 16 मई 2023 को झारखंड के जिस चाईबासा में दिए गए बयान के मामले में सुनवाई पूरी हुई है। वह केस 2018 में एक भाजपा नेता नवीन झा की ओर से वहां की एक निचली अदालत में दर्ज कराया गया था। इसके बाद यह मामला झारखंड उच्च न्यायालय पहुंच गया। उस दौरान चाईबासा में कांग्रेस का एक अधिवेशन आयोजित किया गया था। जिसमें भाग लेने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे थे। उस अधिवेशन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा था कि ‘एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं।’ बता दें इसी मामले एक और दूसरा मामला बीजेपी के नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा की कोर्ट में दर्ज किया हुआ है। जबकि तीसरा आपराधिक मामला 2019 में रांची के मोरहावादी मैदान में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए बयान पर दर्ज हुआ था। यह केस भी मोदी सरनेम मामले में है जिसमें कहा गया कि ‘सारे मोदी चोर हैं’
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मोदी सरनेम मानहानि में हो चुकी सजा
बता दें मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा मार्च 2023 में सुनाई थी। जिसके कारण ही उनकी वायनाड सीट से संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी और उन्हें अपना सरकारी आवास भी खाली करना पड़ा था।
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