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Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली जनहित याचिका खारिज; जानें पूरी खबर

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Arvind Kejriwal
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Arvind Kejriwal: आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बता दें कि की केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। गौरतलब है कि आज दोपहर 2 बजे अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। मालूम हो कि ईडी ने उन्हें 21 मार्च 2024 को उनके अधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया गया था। सूत्रो के मुताबिक आज फिर ईडी केजरीवाल की रिमांड मांग सकती है।

आज Arvind Kejriwal की कोर्ट में पेशी

गौरतलब है कि निचली अदालत की तरफ से अरविंद केजरीवाल को 6 दिनों की ईडी कस्टडी में भेजा गया था। वहीं आज उनकी कोर्ट में पेशी होगी। 27 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता Arvind Kejriwal ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल 28 मार्च को कोर्ट में बताएंगे कि कथित शराब घोटाले में सारे पैसे कहा गए। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल इस मामले में सबूत भी पेश करेंगे।

दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी ने भाजपा पर लगाया आरोप

दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री अतिशी ने कहा कि “मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी कंपनियों से सबसे ज्यादा पैसा चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदे के रूप में बीजेपी के पास आया है। पीएम ने कहा कि ईडी द्वारा इकट्ठा किए गए इस पैसे को बांटने के लिए उसे कानून बनाना होगा। लेकिन बांटने या जनता के लिए इस्तेमाल करने के लिए ब्याज, मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी कंपनियों से बीजेपी को जो पैसा मिला, उस पर कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को यह कहने की जरूरत है कि वह इस पैसे का इस्तेमाल प्रचार में नहीं करेगी।”

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