Arvind Kejriwal: दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। वहीं आप सरकार में शिक्षा मंत्री हम, बहुत सम्मानपूर्वक और विनम्रतापूर्वक अदालत के फैसले से असहमत हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की मुसीबक खत्म होने का नाम नही ले रही है। बता दें कि ईडी ने 10 दिन के हिरासत की मांग की गई थी लेकिन कोर्ट की तरफ से 6 दिन की ही रिमांड मंजूर की गई है।
कोर्ट के फैसली से असहमत
दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने कहा कि हम बहुत सम्मानपूर्वक और विनम्रतापूर्वक अदालत के फैसले से असहमत हैं। 2 साल की जांच के बाद भी ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। ईडी ने अपने गवाहों को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया। हम सभी संभावित कानूनी रास्ते तलाशेंगे। न्यायपालिका के सामने एक-एक करके विपक्षी दलों पर निशाना साधा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल हमेशा दिल्ली के सीएम रहेंगे। उनके सीएम न रहने पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है। उन्हें अब तक दोषी नहीं ठहराया गया है।”
अरविंद केजरीवाल के वकील ने क्या कहा?
अरविंद केजरीवाल के वकील मदन लाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, ”ईडी 10 दिन की रिमांड मांग रही थी। उन्होंने कहा कि मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए कस्टडी में जांच जरूरी है। सभी पहलुओं पर विचार करते हुए जज ने 6 दिन की कस्टडी रिमांड दी। 28 मार्च को दोबारा यहां पेश होंगे। ईडी ने तर्क दिया कि गोवा चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा गलत तरीके से कमाया गया था। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ गवाहों के बयान हैं जो इस तथ्य को साबित करते हैं।” परंतु हमारे वकील की तरफ से कहा गया कि इसमे कही भी अरविंद केजरीवाल का नाम नही था, और हमने इसकी विरोध किया था।