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Assam Child Marriage: बाल विवाह पर POCSO लगाया तो हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- कानून के हिसाब से आगे बढ़े राज्य

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Assam Child Marriage

Assam Child Marriage: देश के उत्तर पूर्व के असम में इस समय काफी जोरदार घमासान चल रहा है। दरअसल, असम में बड़े स्तर पर बाल विवाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सरकारी कार्रवाई पर तीखे सवाल उठाएं हैं। हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार को बाल विवाह के चार अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की।

हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

हाईकोर्ट के जस्टिस सुमन श्याम ने चारों मामलों में अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज (POCSO) के तहत इन पर लगाए गए आरोप सही नहीं है। ये ऐसे मामले नहीं है कि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए।

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यहां पर POCSO क्या अपराध है?- हाईकोर्ट

वहीं, जस्टिस सुमन श्याम ने इस मामले में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि POCSO के रूप में आप कुछ भी कर सकते हैं। यहां पर POCSO क्या अपराध है? क्या यहां पर रेप का कोई आरोप है? हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य कानून के हिसाब से आगे बढ़े। चार्जशीट दाखिल करें और अगर वे दोषी हैं तो उन्हें दोषी ठहराया जाए। ये कदम लोगों के निजी जीवन में उथल-पुथल मचा रहा है। इससे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी परेशान हैं। आपने मामले में POCSO सिर्फ इसलिए जोड़ दिया कि जज इसे नहीं देखेंगे कि वहां क्या है। हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए बच्चों को सख्त कानून के तहत आरोपी बनाने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। साथ ही बाल विवाह रोकने के लिए असम पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाएं।

3000 से ज्यादा लोगों को किया गया गिरफ्तार

गौरतलब है कि असम में बाल रोकने के लिए 3 फरवरी से अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन्हें अस्थाई जेलों में रखा गया है, जिसके चलते महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही है और परिवार के इकलौते कमाने वालों को गिरफ्तार करने का विरोध कर रही हैं।

CM सरमा ने कहा- पुलिस के पास 8000 आरोपियों की लिस्ट

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि सामाजिक बुराई के खिलाफ ये अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई 2026 के विधानसभा चुनाव तक चलती रहेगी। इसका फायदा ये है लोग अब पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। असम पुलिस के पास इस मामले में 8000 आरोपियों की लिस्ट है।

जानिए क्या है पूरा मामला

दरअसल, असम कैबिनेट ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही 14 से 18 साल की लड़कियों से शादी करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मामला चलाया जाएगा।

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