Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी परिसर का सर्वे पहले की तरह ही जारी रहेगा। कोर्ट ने इस फैसले को तत्काल प्रभाव से जारी करने के आदेश जारी किए हैं।
कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बिना खुदाई करे और संपत्ति को नुकसान पहुंचाए सर्वे जारी रखने की बात कही है।
मुस्लिम पक्ष ने लगाया था खुदाई का आरोप
दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने ASI सर्वे के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मुस्लिम पक्ष का आरोप था की सर्वे के नाम पर मस्जिद परिसर में खुदाई करवाई जा रही है, जिससे परिसर को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं, हिंदू पक्ष ने इन सभी आरोपों को खारिज किया था।
कोर्ट ने ASI से मांगी थी सफाई
मुस्लिम पक्ष की इस याचिका के बाद कोर्ट ने ASI से सफाई मांगी थी। जिस पर ASI ने एफिडेविट दाखिल कर बताया था की सर्वे से मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सर्वे को लेकर अभी तक कोई खुदाई नहीं की गई है।
ASI ने बताया था कि अगर खुदाई करनी भी पड़ी तो सबसे पहले कोर्ट से अनुमति ली जाएगी। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद ASI अपना सर्वे दोबारा शुरू कर सकता है। हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि सर्वे जल्द शुरू किया जाएगा, कोर्ट ने सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया है।
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