Arvind Kejriwal: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल, 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा कि इस स्तर पर हम इस तरह का आदेश पारित करने के इच्छुक नहीं है।
सिंघवी ने ईडी पर लगाया आरोप
बता दें कि केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए उन्होंने कोर्ट में अपनी दलील दी कि चुनाव नजदीक होने के कारण ईडी इस चरण में “गैर-स्तरीय खेल का प्रयास” कर रहा है और समन में यह नहीं बताया गया है कि केजरीवाल को किस क्षमता से शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए बुलाया गया था। सिंघवी ने आगे कहा कि ईडी को गिरफ्तारी की आवश्यकता को प्रदर्शित करना चाहिए क्योंकि यह कहना कोई शर्त नहीं है कि केवल इसलिए कि जांच एजेंसी के पास शक्ति है, वह कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकती है।
क्या है मामला?
गौरतलब है कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में ईडी की तरफ से अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को 9 समन जारी किए जा चुके है। हालंकि पिछले हफ्ते , केजरीवाल ACMM कोर्ट में पेश हुए, जहां कोर्ट ने जमानत दे दी थी वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया गया है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं।