Monday, December 23, 2024
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CM Kejriwal ने लिखा LG Vinai Kumar Saxena को सीधा पत्र, पूछा दिल्ली सीधे राजभवन से चलेगी ?

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Arvind Kejriwal: महिला अदालत में महिलाओं की सुरक्षा पर उठे सवाल! नारी सशक्तिकरण की दिशा में AAP सुप्रीमो की एक और पहल

Arvind Kejriwal: महिलाओं की सुरक्षा दिल्ली सरकार की प्रथम प्राथमिकता रही है। यही वजह है कि लगभग दशक भर से दिल्ली सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी (AAP) ने महिलाओं की हित का ख्याल रखते हुए कई कदम उठाए हैं।

Delhi Assembly Election से पहले Arvind Kejriwal का मास्टरस्ट्रोक! महिलाओं को मुफ्त बस सेवा के बाद 2100 रुपए देने का वादा

Delhi Assembly Election: राजधानी में विधानसभा चुनाव से पहले 'मुफ्त' की गूंज सुनाई दे रही है। सत्तारुढ़ दल AAP ने इसी कड़ी में खास समीकरण साधते हुए बड़ा कदम उठाया है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने चुनाव (Delhi Assembly Election) से पहले ऐलान किया है कि दिल्ली में आप की सरकार बनी तो महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए उपलब्ध कराया जाएगा।

CM Kejriwal Reply to LG: मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उपराज्यपाल कार्यालय से लिखे पत्र का प्रतियुत्तर देते हुए उपराज्यपाल को सीधा पत्र लिखा है। पत्र में पूछा है क्या दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अनदेखा कर सीधे राजभवन से चलाना चाहते हैं आप ?

मुख्यमंत्री का सीधा उपराज्यपाल से सीधा टकराव

केंद्र शासित अर्द्ध राज्य दिल्ली का राजनीतिक प्रशासनिक संकट विगत 10 वर्षों से समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी क्रम में नया विवाद दिल्ली मेयर चुनाव में भी उत्पन्न हो गया है। विगत शुक्रवार को हुए मेयर चुनाव के घटनाक्रम में उपराज्यपाल द्वारा पहले 10 पार्षदों को मनोनीत करना और चुनाव वाले दिन वोटिंग से पूर्व ही उन पार्षदों का नियुक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण कराने का प्रयास ही विवाद का मुख्य कारण बन गया है।

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जानें प्रतियुत्तर में क्या लिखा मुख्यमंत्री ने

शुक्रवार को हुए हंगामे के कारण उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी लिखित बयान में कहा गया है कि डीएमसी एक्ट में उपराज्यपाल दिल्ली का प्रशासक है इसलिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अनदेखा कर राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग करके मनोनीत पार्षदों को नियुक्त कर सकता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी बयान पर कड़े शब्दों में प्रतियुत्तर लिखते हुए कहा मुझे आज आपके कार्यालय द्वारा जारी एक बयान प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि चूंकि यह डीएमसी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों में लिखा गया है कि ‘नियुक्ति प्रशासक करेगा।’  मेरे विचार में डीएमसी एक्ट एक स्थानांतरित विषय मात्र है। भले ही एक्ट में उपराज्यपाल “(प्रशासक)” शब्द प्रयुक्त हो। उसके पश्चात भी उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार की कैबिनेट की सलाह से बंधा हुआ है। इसके साथ साथ उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार भी उपराज्यपाल “(प्रशासक)” तीन आरक्षित विषयों को छोड़कर शेष विषयों में मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ है। यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि दिल्ली के नागरिक अब इस विषय पर आपकी समझ को जानना चाहते हैं।

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Hemant Vatsalya
Hemant Vatsalyahttp://www.dnpindiahindi.in
Hemant Vatsalya Sharma DNP INDIA HINDI में Senior Content Writer के रूप में December 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने Guru Jambeshwar University of Science and Technology HIsar (Haryana) से M.A. Mass Communication की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने Delhi University के SGTB Khalasa College से Web Journalism का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं।

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