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Criminal Law Bills: सरकार ने 3 नए आपराधिक कानून बिल वापस लिए, नए सिरे से पेश करने की योजना

Criminal Law Bills: सरकार ने 3 नए आपराधिक कानून बिल वापस लिए, नए सिरे से पेश करने की योजना

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Criminal Law Bills: आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए अगस्त में लोकसभा में पेश किए गए तीन नए विधेयकों को सरकार ने वापस ले लिया है। केंद्र संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधनों के साथ नए विधेयकों का मसौदा तैयार करेगा।

तीन नए आपराधिक कानून विधेयक हुए वापस

जानकारी के लिए बता दें कि देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र की तरफ से लोकसभा में पेश किए गए तीन नए आपराधिक कानून विधेयकों को संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के बाद सरकार की तरफ से वापस ले लिया गया है।

बता दें कि समिति की सिफारिशों के आधार पर विधेयकों के नए संस्करण तैयार किए जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 को तीन ब्रिटिश काल के कानूनों – भारतीय दंड संहिता, संहिता को बदलने के लिए 11 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया गया था।

शाह ने कहा – इन बिलों का फोकस सजा नहीं, बल्कि न्याय दिलाना है।

जिसके बाद तीनों विधेयकों को विस्तृत मूल्यांकन के लिए संसद की एक चयन समिति के पास भेजा गया और समिति को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया। लोकसभा में बिल पेश करने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन बिलों का फोकस सजा नहीं, बल्कि न्याय दिलाना है।

आगे शाह ने कहा कि मौजूदा कानूनों का ध्यान ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा और उसे मजबूत करने पर था, विचार दंड देने पर था न कि न्याय देने पर। उन्हें प्रतिस्थापित करके, तीन नए कानून भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की भावना लाएंगे।

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