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Criminal Law Bills: मॉब लिंचिंग और नाबालिग के साथ रेप मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान, गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किए तीन नए क्रिमिनल बिल

Criminal Law Bills अमित शाह ने 3 नए क्रिमिनल बिल लोकसभा में पेश किया उन्होंने कहा कि हम राजद्रोह की जगह देशद्रोह लेकर आए है

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Criminal Law Bills
Amit shah

Criminal Law Bills: गृहमंत्री अमित शाह ने आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े तीन अहम विधेयकों को लोकसभा में पेश किया। लोकसभा में पास होने के बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अमित शाह ने लोकसभा में तीन नए क्रिमिनल बिल पर बुधवार को लोकसभा में चर्चा की जिसमे उन्होंने कहा कि हम राजद्रोह की जगह देशद्रोह लेकर आए है। गौरतलब है कि अभी तक विपक्ष के कुल 143 सांसद लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित हो चुके है। बुधवार को अमित शाह ने तीन नए क्रिमिनल बिल पर चर्चा की। चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

 तीन नए क्रिमिनल बिल की महत्वपूर्ण बातें

 चलिए आपको बताते है इस बिल की कुछ महत्वपूर्ण बातें

 मॉब लिंचिंग में अब फांसी की सजा का प्रावधान रखा गया है। भीड़ हिंसा के दोषियों को उम्र कैद की सजा हो सकती है।

 हिट एंड रन केस में 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट कर फरार हो जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं अगर एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति घायल को अस्पताल या पुलिस स्टेशन ले जाता है तो उसकी सजा कम हो सकती है।

 डॉक्टर की लापरवाही से मौत गैर इरादतन हत्या में शामिल किया गया है।

अब पुलिस की जवाबदेही होगी यानि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो पुलिस व्यक्ति के परिवार के लोगों को जानकारी देगी।

गैंग रेप के दोषी को 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक जेल में ही रहने का प्रावधान रखा गया है।

अब नाबालिग के साथ रेप के मामले में आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा का प्रावधान रखा गया है।

सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना भी आतंकी गतिविधि में शामिल होगा।

छोटे अपराध के लिए जेल की सजा का प्रावधान खत्म कर दिया गया है इसमे अब फाइन नही लगेगा, दोषी को सामुदायिक सेवा करनी होगी

नए क्रिमिनल बिल में कई आधुनिक अपराध को शामिल किया गया है जिनमे साइबर क्राइम संगठित अपराध शामिल है।

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