Delhi News: दिल्ली सरकार ने सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्यों के जिन स्कूलों को अधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है, और वह स्कूल सरकार द्वारा जमीन आवंटित की गई है। उन्हें अपनी ट्यूशन फीस बढ़ाने के लिए अनुमति लेनी होगी। गौरतलब है कि निजी स्कूल अपनी मन मर्जी के हिसाब से फीस बढ़ा देते है जिससे अभिभावकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार अभिवावकों ने इसकी शिकायत सरकार को की थी जिसके बाद सरकार की तरफ से यह फैसला लिया है।
Delhi News: शिकायत मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई
बता दें कि दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि कोई भी निजी स्कूल जो मान्यता प्राप्त है और सरकार की जमीन पर बना है तो स्कूल बिना अनुमति के फीस नहीं बढ़ा सकता है। जारी निर्देश में साफ कहा गया है कि स्कूलों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की निदेशक द्वारा इस ओर से अधिकृत किसी अधिकारी या टीमों के माध्यम से जांच की जाएगी, यदि इस आदेश के संदर्भ में स्कूल द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो स्कूल ऐसी पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी शुल्क के मामले में ट्यूशन फीस में वृद्धि नहीं करेगा। वहीं अगर स्कूलों इस निर्देश का पालन नही करते है तो उनपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
फीस बढ़ोतरी के लिए लेनी होगी अनुमति
शिक्षा निदेशालय की तरफ से दिए गए आदेश में डीएसईएआर, 1973 की धारा 17 का जिक्र किया गया है। वहीं आदेश में यह साफ कहा गया है कि अगर निजी स्कूल फीस बढ़ाना चाहते है तो पहले उन्हें शिक्षा निदेशक को प्रस्ताव भेजना होगा। जिसके बाद शिक्षा निदेशक की तरफ से जांच की जाएगी। फीस बढ़ाने की अनुमति के लिए निजी स्कूलों को नए सत्र में 2024-25 में फीस बढ़ोतरी के लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा।