Friday, November 22, 2024
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HC से नहीं मिली राहत, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे Manish Sisodia, जमानत के लिए लगाई गुहार

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Manish Sisodia: अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए आज का दिन बेहद खास है। दरअसल पार्टी के कद्दावर नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है

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Manish Sisodia: दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को अगस्त के पूरे महीने कोई राहत नहीं मिलने वाली है। उन्हें कम से कम अगस्त तक जेल में ही रहना होगा।

Manish Sisodia: दिल्ली हाईकोर्ट से झटके पर झटके मिलने के बाद अब दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राहत की गुहार लगाई है। दरअसल, मनीष सिसोदिया इन दिनों दिल्ली आबकारी नीति मामले के चलते न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें जेल में 130 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कई बार दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर की, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।

पत्नी की बीमारी का दिया हवाला

मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की गंभीर बीमारी का हवाला देते हुए राहत की मांग की है। हाईकोर्ट में भी उन्होंने यही दलील दी थी। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें अपनी पत्नी से मिलके के लिए एक दिन का समय दिया था। लेकिन, तब पत्नी की तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। जिसके चलते मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए थे। सिसोदिया की पत्नी को एक बड़ी ही भीर बीमारी है, जिसका नाम है मल्टीपल स्कलेरोसिस ऑटोइम्युन। उन्हें बैठने और चलने में काफी परेशानी होती है। ये बीमारी मनुष्य के दिमाग का कंट्रोल उसके शरीर और अन्य हिस्सों पर धीरे-धीरे कम कर देती है।

26 फरवरी से जेल में है सिसोदिया

बता दें कि मनीष सिसोदिया पर दिल्ली आबकारी नीति में घोटाले के आरोप हैं। उन्हें सबसे पहले CBI ने 26 फरवरी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। इसके कुछ दिनों बाद ED ने उन्हें गिरफ्तार किया था। दोनों एजेंसियों द्वारा कई रिमांड की पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ा जेल भेज दिया गया था। तब से वह जेल में बंद हैं। एजेंसियों का कहना है कि मनीष सिसोदिया पूर्व में डिप्टी CM रहे हैं और वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ऐसे में अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए उन्हें जमानत न दी जाए।

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Brijesh Chauhan
Brijesh Chauhanhttps://www.dnpindiahindi.in
बृजेश बीते 4 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में M.A की पढ़ाई की है। यह कई बड़े संस्थान में बतौर कांटेक्ट एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं। फिलहाल बृजेश DNP India में बतौर कांटेक्ट एडिटर पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स डेस्क पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

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