Dog Meat: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने नागालैंड सरकार के एक फैसले को पलटते हुए सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट की कोहिमा बेंच ने कुत्तों के मीट की ब्रिकी पर लगी रोक हटा दी है। दरअसल, 2020 में नागालैंड सरकार ने प्रदेश में कुत्तों के मांस की ब्रिकी पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके साथ ही रेस्टोरेंट सहित अन्य जगाहों पर भी इसके परोसो जाने पर पाबंदी थी। लेकिन, नागालैंड की जनता को बड़ी राहत देते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है।
ये भी पढे़ं: ‘Rahul Gandhi के लिए जोरदार थप्पड़ के समान व्हाइट हाउस का बयान’, ‘खतरे में लोकतंत्र’ को लेकर BJP ने साधा निशाना
‘बैन लगाना सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं’
कोर्ट ने ये फैसला शुक्रवार 2 जून को सुनाया था। न्यायमूर्ति मार्ली वैंकुन की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि 4 जुलाई, 2020 को नागालैंड के मुख्य सचिव ने
कुत्तों और उनके मांस की बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में आदेश जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि ये उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। ऐसे में बैन लगाना सरासर गलत है। कोर्ट सरकार के फैसले को पलटते हुए इस बैन को हटा रही है।
2020 में नागालैंड सरकार ने लगाया था बैन
बता दें कि जुलाई 2020 में नागालैंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में आदेश पारित कर कुत्तों के मांस पर बैन लगा दिया था। इसके बाद कुछ व्यापारियों ने सरकार के फैसले के विरोध में गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वे इसी से अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं। इसके अलावा उनके पास आजीवका का कोई साधान नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि डॉग मीट एक सही भोजन नहीं है।
ये भी पढ़ें: Wrestler Protest: रंग लाई गृहमंत्री अमित शाह की मेहनत, अब जंतर-मंतर पर प्रदर्शन नहीं करेंगे पहलवान!
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।