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Dog Meat: भारत के इस राज्य में बिकेगा कुत्ते का मांस, Court ने पलटा सरकार का फैसला, लोगों की दी राहत

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Dog meat
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Dog Meat: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने नागालैंड सरकार के एक फैसले को पलटते हुए सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट की कोहिमा बेंच ने कुत्‍तों के मीट की ब्रिकी पर लगी रोक हटा दी है। दरअसल, 2020 में नागालैंड सरकार ने प्रदेश में कुत्तों के मांस की ब्रिकी पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके साथ ही रेस्टोरेंट सहित अन्य जगाहों पर भी इसके परोसो जाने पर पाबंदी थी। लेकिन, नागालैंड की जनता को बड़ी राहत देते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है।

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‘बैन लगाना सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं’

कोर्ट ने ये फैसला शुक्रवार 2 जून को सुनाया था। न्यायमूर्ति मार्ली वैंकुन की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि 4 जुलाई, 2020 को नागालैंड के मुख्य सचिव ने
कुत्तों और उनके मांस की बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में आदेश जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि ये उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। ऐसे में बैन लगाना सरासर गलत है। कोर्ट सरकार के फैसले को पलटते हुए इस बैन को हटा रही है।

2020 में नागालैंड सरकार ने लगाया था बैन

बता दें कि जुलाई 2020 में नागालैंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में आदेश पारित कर कुत्तों के मांस पर बैन लगा दिया था। इसके बाद कुछ व्यापारियों ने सरकार के फैसले के विरोध में गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वे इसी से अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं। इसके अलावा उनके पास आजीवका का कोई साधान नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि डॉग मीट एक सही भोजन नहीं है।

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