Gyanvapi News: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट की जिला अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। बुधवार यानी 31 जनवरी 2024 को कोर्ट ने हिंदू के पक्ष में फैसला सुनाया है। जिसमें कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद(Gyanvapi Mosque) परिसर के व्यासजी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। इसके आलावा संबंधित अधिकारियों को सात दिनों के भीतर आदेश का पालन करने को कहा है। 17 जनवरी को व्यास के बेसमेंट को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था. यह फैसला याचिकाकर्ताओं के हिंदू पक्ष द्वारा व्यास के तहखाने में पूजा करने की अनुमति मांगने के बाद आया है।
Gyanvapi News: वाराणसी कोर्ट का फैसला
उत्तर प्रदेश के वाराणसी कोर्ट ने व्यासजी तहखाने में पूजा करने का अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया है। हिंदू पक्ष की ओर से लगातार नियमित पूजा के अधिकार की मांग की गई थी। वहीं, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को 7 दिनों के भीतर पूजा की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। मुस्लिम पक्ष के दावे को कोर्ट ने नकार दिया है।
Gyanvapi Case में मंगलवार को हुई थी सुनवाई
वाराणसी परिसर स्थित व्यासजी तहखाने में दोबारा पूजा की अनुमति देने के संबंध में दाखिल अर्जी पर सुनवाई हो गई थी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने बुधवार को इस संबंध में कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया। वादी शैलेश व्यास के मुताबिक, उनके नाना सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में नियमित पूजा करता था। वर्तमान समय में यह तहखाना अंजुमन इंतजार मसाजिद के पास है।
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