Imran Khan: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार पूर्व पीएम इमरान खान की पेशी की सुनवाई करते हुए रिहाई के आदेश दे दिए। आज कोर्ट ने शाहबाज सरकार पर सख्ती दिखाते हुए कड़ीं टिप्पणी की और पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी घोषित कर दिया । कोर्ट ने कहा कि अभी इमरान खान का न्याय पूरा नहीं हुआ है। इसलिए कल सुबह 11:30 बजे फिर से इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में पेश किया जाए। इसके बाद कल सुबह हाईकोर्ट जो भी फैसला देगा। उसे इमरान खान को मानना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने रिहाई की शर्त रखते हुए कहा कि उन्हें हिंसा की निंदा करते हुए मुल्क में शांति की अपील करनी होगी। इमरान की आज की रिहाई के आदेश को उनकी बड़ी जीत बताया जा रहा है।
रिहा होते ही इमरान ने की शांति की अपील
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान को रिहा कर दिया गया। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए आज रात पुलिस लाइन में ही रहना होगा। इसके बाद रिहा होते ही इमरान खान ने शर्त के मुताबिक अपने समर्थकों से तुरंत शांति की अपील करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान में दंगा फसाद नहीं, बल्कि चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। बता दें जब पाकिस्तान के सीजेपी उमर अता बांदियाल ने इमरान से अपने समर्थकों से हिंसा बन्द करने की अपील करने को कहा तब इमरान ने कहा कि मैं तो उस समय गिरफ्तार था। फिर मैं मुल्क में हिंसा के लिए दोषी कैसे हो सकता हूं ? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था।
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सीजेपी से की इमरान ने शिकायत
पेशी के दौरान पूर्व पीएम इमरान ने सीजेपी से शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि मेरे साथ जैसा बर्ताव हुआ वैसा तो किसी क्रिमिनल के साथ भी नहीं होता। उन्होंने मुझसे ऐसा बर्ताव किया जैसे मैं कोई आतंकवादी हूं। वो मुझे गिरफ्तारी के बाद पुलिस लाइन और न जाने कहां कहां घुमाते रहे। गिरफ्तारी के समय मुझे डंडों से पीटा। इसके बाद NAB के हवाले कर दिया।
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