Income Tax News: मौजूदा साल के दौरान देश के आयकर से जुड़े नियमों में कई अहम बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने वेतनभोगी और गैर वेतनभोगी दोनों करदाताओं के लिए साल 2023-24 के लिए आयकर नियमों में कई अहम बदलाव की घोषणा की जिसके तहत नियमों में कई बदलाव हुए। सरकार ने टैक्स पर कटौती और छूट से लेकर नई आयकर व्यवस्था को डिफॉल्ट बनाने तक सभी बदलाव किए है। चलिए आपको बताते है 2023 में की गई कुछ महत्तवपूर्ण घोषणांए जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है।
टैक्स स्लैब में बदलाव
सरकार ने अपने 2023 के बजट में नए आयकर स्लैब की घोषणा की।
3 लाख तक की आय पर – (कोई टैक्स नही है)
3 लाख से 6 लाख की आय पर- ( 5% टैक्स)
6 लाख से 9 लाख की आय पर- ( 10% टैक्स)
9 लाख से 12 लाख की आय पर- ( 15% टैक्स)
12 लाख से 15 लाख की आय पर- (20% टैक्स)
15 लाख से अधिक आय पर- (30% टैक्स)
टैक्स रिबेट की लिमिट बढ़ाकर 7 लाख रूपये की गई।
आपको बता दें कि पहले 5 लाख तक सालाना आय वाले व्यक्तियों पर कोई भी टैक्स नही लगता था। हालांकि 2023 बजट के बाद इसकी सीमा बढ़कर 7 लाख रूपये हो गई है। यानि अब आपकी सालाना आय 7 लाख रूपये है या उससे कम है, तो भी आपको टैक्स देने की जरूरत नही हैं।
जीवन बीमा पॉलिसी से जुड़े टैक्स के नियमों में बदलाव
1 अप्रैल के बाद लागू नियमों के तहत 5 लाख रूपये से अधिक सालाना प्रमियम वाली जीवन बीमा पॉलिसी से हुई आमदनी पर इनकम टैक्स देना होगा। हालांकि यह नियम ULIP (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) पर लागू नहीं होगा।
पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत ज्यादातर लाभों को बरकरार रखा गया है। जिसमे आयकर अधिनियम की धारा 80सी और 80डी के तहत सीमांए भी शामिल हैं।
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