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Income Tax News: खुशखबरी! इन योजनाओं में करे निवेश और बचाएं अपना टैक्स, जानें पूरी डिटेल

Income Tax News अगर आप भी टैक्स बचाना चाहते है तो यह खबर आपके लिए है। इन योजनाओं में करे निवेश और बचाएं अपना टैक्स आपको करना होगा यह काम

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Income Tax News
फाइल फोटो प्रतिकात्मक

Income Tax News: अगर आप भी टैक्स बचाना चाहते है तो यह खबर आपके लिए है। हर कोई चाहता है कि भविष्य में उसके पास कुछ सेविंग हो। चलिए आपको बताते है की आप कैसे निवेश, कमाई और दूसरे तरीके से क्लेम कर सकते है और अपना टैक्स बचा सकते है।

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी

अगर आप शादीशुदा है तो आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। या फिर अगर आपके बच्चे है तो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आप 25000 तक का  सेक्सन 80D के तहत टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते है।

सरकारी योजना में निवेश कर

आप सरकारी योजना में निवेश कर टैक्स छूट का लाभ ले सकते है। वहीं आपको अच्छा रिटर्न भी प्राप्त हो सकता है।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना(SCSS)

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

नेशनल पेंसन स्कीम (NPS)

आयकर अधिनियम 80सी के तहत साल की कुल आय पर टैक्स छूट के रूप में ऐसे निवेश पर खर्च किए गए 1.5 लाख रुपये तक का दावा कर सकते हैं।

होम लोन

अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो आप इसके माध्यम से भी टैक्स बचत कर सकते है। होमलोन के प्रिंसिपल के सेक्सन 80सी के तहत आप 150000 लाख तक की छूट के लिए क्लेम कर सकते है।

होम लोन के ब्याज पर मिलेगी छूट

आप होम लोन के ब्याज पर भी टैक्स छूट पा सकते है। आप इनकम टैक्स के सेक्सन 24(b) के तहत यह लाभ उठा सकते है। इसमें सिर्फ आपके चुकाए गए ब्याज पर छूट ली जा सकती है। टैक्स नियमों के मुताबिक आप 2 लाख रूपये तक के ब्याज पर छूट पा सकते है।

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