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Income Tax News: आयकर विभाग का अलर्ट, करदाताओं से इन गलतियों पर मांगा जवाब, जानें आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख

Income Tax News आयकर विभाग की तरफ करदाताओं को अलर्ट किया गया है जानें आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख

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फाइल फोटो प्रतिकात्मक

Income Tax News: आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि उसने कुछ ऐसे करदाताओं को सलाह के रूप में सूचना भेजी है। जिनके आयकर रिटर्न (ITR) में दिए गए ब्योरे और रिपोर्टिंग इकाई से मिली सूचना के बीच तालमेल नही खा रही हैं। यह कुछ सोशल मिडिया पोस्टों के बाद आया है। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया X प्लेटफार्म पर लिखा कि इस तरह के संचार का उद्देशय करदाता को सुविधा मुहैया करना और उन्हें आयकर विभाग की तरफ से लेनदेन के बारे में रिपोर्टिंग इकाइयों से मिली जानकारी से अवगत कराना है।

आयकर विभाग ने कहा नोटिस नही सिर्फ सलाह है

दरअसल यह कुछ सोशल मिडिया पोस्ट के बाद आया है। जिसमे टीडीएस ,टीसीएस कटौती और आईटीआर फाइलिंग के बेमेल संबंध में आयकर विभाग के संचार पर प्रकाश डाला गया था। आयकर विभाग ने कुछ ऐसे करदाताओं को सलाह के रूप में सूचना भेजी है। जिनके आयकर रिटर्न (ITR) में दिए गए ब्योरे और रिपोर्टिंग इकाई से मिली सूचना के बीच तालमेल नही खा रही है। हालांकि आयकर विभाग की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि यह करदाताओं को भेजा गया नोटिस नहीं है। सिर्फ उन मामलों में भेजी गई एक सलाह है। जहां आईटीआर में खुलासे रिपोर्टिंग इकाई से प्राप्त जानकारी के बीच स्पष्ट बेमेल है।

आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर

कर निर्धारण वर्ष 2023-2024 देर से रिटर्न जमा करने या उसमे बदलाव करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है। इसके साथ ही आयकर विभाग ने करदाताओं से प्राथमिकता के आधार पर इस संचार का जवाब देने का अनुरोध किया है। आयकर विभाग की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि यह कोई नोटिस नही है लेकिन विभाग ने करदाताओं से जवाब देने का अनुरोध किया है।  

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