Indian Airlines: आज के समय में लोग हवाई यात्रा बहुत ही आसानी से करते हैं। देश के किसी अन्य राज्य में जाना हो या फिर विदेश की यात्रा करना हो। इन सारी चीजों के लिए लोग हवाई यात्रा को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इसके जरिए लोग जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं।
गंदी हरकतों के खिलाफ एयरफोस डिपार्टमेंट ने लिया एक्शन
हालांकि की बीते से कुछ दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जोकि देश को शर्मसार करने वाली हैं, एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी, महिला यात्रियों के साथ छेड़खान और अश्लील हरकतें, हवाईजहाज में ये सभी घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, इन बढ़ती हरकतों को देखते हुए Indian Airlines डिपार्टमेंट ने इसके खिलाफ एक्शन भी लिया है।
अगर आप भी हवाई यात्रा करते हैं तो यह कुछ कानून है जिनके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। यदि आपके साथ कोई ऐसी हरकतें करता है या फिर आप किसी के साथ ऐसी हरकतें करते हैं। तो आपको कानूनी तौर पर जेल भी हो सकती है।
तीन धाराओं के तहत जहाज से उतारा जा सकता है
जानकारी के लिए आपको बता दें कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी (DGCA) सिविल एविएशन को रेगुलेट करता है और जहाजों को हादसों और अन्य घटनाओं की जांच करती है। एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, हवाई उड़ाना की मंजूरी देना साथी इनकी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करना भी DGCA का काम है। इसके अलावा DGCA हवाई जहाज में हरकतें करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अधिकार रखता है।
बता दें कि, इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के तहत यह अधिकार सरकार की तरफ से DGCA को दिया गया है। इस अधिकार में DGCA एक्ट की धारा 22,23 और 29 के तहत हवाई जहाज में शराब पीना, गाली गलौच करना और हुडदंग मचाने वाले यात्रियों को सजा दे सकती है, यानी कि उन्हें बीच सफर में रोक कर हवाई जहाज से उतारा जा सकता है।
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