Karnataka News: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा पर एक नाबालिक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद गंभी आरोप लगे है। बता दें कि यह मामला यौन अपराधों से बच्चों के सरंक्षण अधिनियम, 2021 ( POSCO) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354(ए) के तहत दर्ज किया गया है।
Karnataka News: क्या है पूरा मामला
खबर के मुताबिक 2 फरवरी को कथित तौर पर लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया था। जब वह और उसकी मां धोखाधड़ी के मामले में सहायता मांगने के लिए बीएस येदियुरप्पा से मिलने गई थी। वहीं इसके खिलाफ शुक्रवार को सुबह तड़के ही बेंगलुरू के सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक एफआईआर में लिखा गया है कि वरिष्ठ भाजपा नेता ने लड़की को एक कमरे में बुलाकर कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया। जब वह बाहर भागने में सफल रही, तो उसने अपनी मां को कथित हमले के बारे में बताया।
आपको बताते चले कि बीएस येदियुरप्पा ने 2007 में 7 दिनों के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद उन्होंने 2008 से 2011 तक, मई 2018 में तीन दिनों के लिए और फिर जुलाई 2019 से जुलाई 2021 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।
कर्नाटक के गृह मंत्री ने क्या कहा?
बता दें कि नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोप में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ मामले पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि “कल रात करीब 10 बजे एक महिला ने बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जब तक हमें सच्चाई पता नहीं चलती, हम कुछ भी खुलासा नहीं कर सकता। यह एक संवेदनशील बात है क्योंकि इसमें एक पूर्व सीएम शामिल हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीतिक कोण है। अगर पीड़ित महिला को सुरक्षा की जरूरत है, तो दी जाएगी।”