Patanjali: आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बाबा रामदेव को तगड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने पर आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और योग गुरु रामदेव को सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने को कहा है। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरू रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को अपने उत्पादों के बारे में अदालत में दिए गए वादे और उनके औषधीय प्रभाव का दावा करने वाले बयानों के उल्लंघन के लिए कड़ी फटकार लगाई थी।
क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी। दरअसल इस याचिका के जरिए पतंजलि कंपनी पर आरोप लगाए गए थे कि योग गुरू बाबा रामदेव और उनकी कंपनी की तरफ से कोविड-19 वैक्सीन अभियान और मॉर्डन मेडिसिन के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई की गई थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में ही हर झूठे दावे पर 1 करोड़ रूपये जुर्माना लगाने की चेतावनी दी थी। वहीं कोर्ट की तरफ से अवमानना का भी नोटिस जारी किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और उसके एमडी द्वारा विज्ञापन उत्पादों पर ‘उल्लंघन’ के नोटिस का जवाब दाखिल नहीं करने पर आपत्ति जताई। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर रामदेव बाबा के सह-सवामित्व वाली कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई है। बता दें कि इससे पहले केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस ए अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि आर्येुद और उसके प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।