Home ख़ास खबरें Punjab News: Punjab सरकार को मिली HighCourt से अनुमति, निर्माण सामग्री के...

Punjab News: Punjab सरकार को मिली HighCourt से अनुमति, निर्माण सामग्री के खनन पर लगी रोक हटाई

0

Punjab News: पंजाब की भगवंत मान सरकार को पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य के तीन जिलों में खनन पर लगी रोक हटा ली है। पठानकोट,फाजिल्का तथा रूपनगर जिले अब फिर से खनिज सामग्री का उत्खनन कर सकेंगे।

पंजाब सरकार को राज्य में हो रहे आधारभूत विकास परियोजनाओं के विकास में आ रही खनिज सामग्री की अल्पता से राहत देते हुए पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत देते हुए खनन की अनुमति दे दी। जिससे सरकार की परियोजनाओं के साथ साथ राज्य के नागरिकों को भी मंहगी सामग्री से मुक्ति पाकर विकास को नई गति मिलेगी।

ये भी पढें: CM Maan का development model 2023 तैयार, पंजाब में आयेगी योजनाओं की बहार

पंजाब की खनन मंत्री ने भी किया राज्य को आश्वस्त

पंजाब की खनन मंत्री  मीत हेयर ने राज्य की जनता को आश्वस्त किया कि  उच्च न्यायालय द्वारा खनन को स्वीकृति देने के पश्चात पंजाब में अब रेत और बजरी की अल्पता नहीं होगी। इस निर्णय से पंजाब के लोगों की विजय हुई है। राज्य सरकार रेत माफियाओं को समाप्त करके पंजाब निवासियों को उचित मूल्य पर रेत उपलब्ध करवाने का निरंतर प्रयास कर रही है। 

जानें.क्या था पूरा प्रकरण

आपको बता दें विगत वर्ष एसईआईएए द्वारा 17 फरवरी 2022 को पंजाब सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर बिना जिला सर्वे रिपोर्ट के राज्य में उत्खनन पर रोक का आदेश दे दिया था। इसके पश्चात 26 अप्रैल 2022 को पंजाब सरकार ने 6 माह के समय में एसईआईएए को जिला सर्वे रिपोर्ट जमा कर देने का आश्वासन दिया था।  इस आग्रह पर एसईआईएए ने पंजाब सरकार को चार माह का समय प्रदान कर दिया था 28 सितंबर 2022 को एसईआईएए राज्य सरकार के हर तरह के उत्खनन पर पूर्णतः रोक लगा दी थी। 2 अक्टूबर 2022 को पुनः राज्य सरकार ने एसईआईएए से आग्रह किया तो एसईआईएए ने आग्रह स्वीकार कर अपने आदेश को 11 दिसंबर 2022 तक स्थगित कर दिया। इसी मध्य 10 नबंबर 2022 को पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस विषय पर कठोरता दिखाई एसईआईएए ने न्यायालय को ये विश्वास दिलाते हुए कहा कि हम तत्काल प्रभाव से अपने आदेश को वापस लेते हैं। तब से पंजाब में उत्खनन पूर्णतः बंद था।

राज्य सरकार ने न्यायालय से भी किया था आग्रह

इस मध्य पंजाब की भगवंत मान सरकार ने उच्च न्यायालय से भी आग्रह किया था कि राज्य में खनिज संसाधनों की कमी होती जा रही थी। विकास परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं।  इससे विकास कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भगवंत मान सरकार को आवश्यक संसाधनों की पूर्ति हेतु अन्य राज्यों से मंहगी आपूर्ति लेनी पड़ रही है।  सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि 3 जिलों पठानकोट,फाजिल्का तथा रूपनगर की सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है और 11 साइटों पर सर्वे का कार्य चल रहा है। उसे भी शीघ्र समाप्त करके राज्य सरकार द्वारा आपके समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी।

ये भी पढें: CM Bhagwant Maan ने भ्रष्टाचार पर किया बड़ा प्रहार, Punjab Vigilance Bureau को दिया खुला हाथ- विपक्ष में मची खलबली  

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं। 

Exit mobile version