Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘सारे मोदी चोर हैं’ वाले बयान पर एक और मामले का सामना कर रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने आज उन्हें एक बड़ी राहत देते हुए 25 अप्रैल 2023 को एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होने से छूट दे दी है। अब इस मामले की सुनवाई अगले महीने 15 मई को होगी। बता दें राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ‘सारे मोदी चोर है्ं’ वाले बयान पर पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट में मामला दर्ज कराया था।
जानें क्या है मामला
बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली में ‘सारे मोदी चोर हैं’ मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इसके बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार ने पटना की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में एक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में पहले राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पटना की विशेष कोर्ट में पेश होना था। इसके बाद उनके वकीलों ने व्यस्तता का हवाला देते हुए कोर्ट से अगली तारीख मांगी थी। जिसके बाद कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए 25 अप्रैल को हाजिर होने की अगली तारीख दे दी थी।
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15 मई को होगी सुनवाई
विशेष कोर्ट से अगली तारीख मिलने के तुरंत बाद राहुल के वकीलों ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए कहा था चूंकि सूरत सेशन कोर्ट से इस अपराध में सजा हो चुकी है, तो पटना के विशेष कोर्ट में ट्रायल न किया जाए। इसी याचिका पर आज सुनवाई करते हुए आज सोमवार को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार की कोर्ट ने 25 अप्रैल को निचली अदालत में राहुल गांधी की पेशी के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके बाद कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि वो इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई 2023 को करेगा। आज के हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब कल उन्हें अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा।
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