Rahul Gandhi: गुरुवार को सूरत की एक जिला अदालत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दोषी करार दिया। दरअसल, ‘मोदी सरनेम’ पर राहुल द्वारा दिए विवादित बयान को लेकर अदालत ने उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई। इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। – महात्मा गांधी।
मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।
– महात्मा गांधी
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 23, 2023
30 दिन के लिए सजा की निलंबित
दरअसल, सूरत की जिला अदालत ने गुरुवार को सुबह 11 बजे मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की कैद की सजा सुनाई। हालांकि, कोर्ट ने 30 दिन के लिए सजा को निलंबित भी कर दिया। ताकि वे ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अर्जी दायर कर सके। साथ ही उन्हें तुरंत ही जमानत भी मिल गई।
जानिए राहुल ने क्या कहा
सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देने के बाद उनसे पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो हमेशा से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता हूं। मैंने किसी के खिलाफ जानबूझकर नहीं बोला। इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। मालूम हो कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान कहा था, ‘सारे चोरों के नाम मोदी कैसे?’
मानहानि का केस करने वाले ने क्या कहा
उधर, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये एक न्यायिक प्रक्रिया है और ये एक अहम फैसला है।
#WATCH | "I welcome the judgement of the court," says BJP MLA Purnesh Modi, who filed the complaint against Congress MP Rahul Gandhi over his 'Modi surname' remark. pic.twitter.com/hIGhavQCym
— ANI (@ANI) March 23, 2023