RBI: आरबीआई की तरफ से बहुत ही राहत वाली सूचना आ रही है। यदि आप कोविड के दौर में बैंकों का लोन, कर्ज न चुका पा सकने के कारण विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ गए हैं। तो ऐसे कस्टमर बैंकों से बात करके एक बार सेटलमेंट कर सकते हैं। वो 12 महीनों की मोहलत देकर अपना पैसा निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस के बाद वह कस्टमर सेटलमेंट के बाद तय की गई रकम को जमा करके दोबारा लोन लेने योग्य कैटेगरी में आ जाता है। बता दें कोविड काल के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए एक मोराटोरियम का एलान किया था। उसके बाद भी लाखों कस्टमर बैंकों के डिफॉल्टर हो गए थे।
RBI का विलफुल डिफॉल्टर नया नियम
कोविडकाल के दौरान विलफुल डिफॉल्टर्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी के बाद देश के बैंकों का एनपीए भी बढ़ गया था। इसके बाद भी केंद्र सरकार ने देश की आर्थिक ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए कई कॉरपोरेट लोन माफ कर दिए थे। जिसको लेकर लंबे समय तक राजनीतिक माहौल गर्माता रहा था। ऐसी स्थिति में भारत के रिजर्व बैंक के सामने डिफॉल्ट हो रहे कस्टमरों की संख्या को कम करने के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। अब इतने लंबे समय के बाद आखिरकार केंद्रीय बैंक ने एक समुचित हल निकालते हुए ऐसे डिफॉल्ट कस्टमर्स को बड़ी राहत दे दी है। जिन्हें लोन का सेटलमेंट कर एक साल का कूलिंग पीरियड प्रदान किया गया है। इस कदम से माना जा रहा है कि कम से कम छोटे लोन डिफॉल्टर को इससे बाहर निकाला जा सकता है।
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सिबिल स्कोर को लेकर थी चिंता
एक सवाल को लेकर काफी लोगों की चिंता का सबव था कि क्या ये जो सेटेलमेंट के बाद कूलिंग पीरियड का मौका दिया गया है। क्या बावजूद इसके क्रेडिट सिबिल स्कोर पर भी इसका असर दिखेगा? क्यों कि बैंक तो अंतिम रूप से कस्टमर का सिबिल स्कोर देखकर ही तय करते हैं कि नए लोन का अप्रुवल किया जाए या नहीं। क्या आरबीआई के इस प्रोसेस से सेटेलमेंट के बाद इस ठप्पे से निजात मिलेगी? RBI ने इस गुत्थी को सुलझाने में सफलता पा ली है। उसका कहना है कि यदि कोई डिफॉल्टर 12 महीने के कूलिंग पीरियड में पूरा सेटलमेंट कर देता है, तो इसके बाद वह फिर से नया लोन पाने के योग्य हो जाएगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अब लोन एप्लीकेशन देने वालों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा अथवा बैंक अप्रूवल देने में ज्यादा आनाकानी नहीं करेंगे।
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