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Rahul Gandhi Passport मामले पर आया कोर्ट का फैसला, जानें 10 की जगह 3 साल के लिए क्यों मिली NOC ?

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Rahul Gandhi Passport
Rahul Gandhi Passport

Rahul Gandhi Passport: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पासपोर्ट मामले में कोर्ट ने उन्हें नया पासपोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने उन्हें तीन साल की NOC दी है। दरअसल, राहुल गांधी ने नए पासपोर्ट को लेकर कोर्ट ने याचिका दायर की थी। जिस पर आज सुनवाई हुई। राहुल ने पासपोर्ट के लिए कोर्ट से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने की मांग की थी।

10 की जगह 3 साल के लिए मिली NOC

राहुल गांधी ने कोर्ट से 10 साल की NOC मांगी थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 3 साल की NOC दी गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील से कहा कि आपके आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति दी जा रही है। लेकिन 10 साल के लिए नहीं, बल्कि तीन साल के लिए। इस तरह कोर्ट द्वारा राहुल गांधी के पासपोर्ट के लिए जारी एनओसी सिर्फ तीन साल के लिए होगी।

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राहुल क्यों बनवा रहे नया पासपोर्ट ?

बता दें कि ‘मोदी’ सरनेम मामले में संसद की सदस्यता खत्म जाने के बाद राहुल गांधी को अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ा था। क्योंकि राहुल नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी को साधारण पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। जिसके लिए कोर्ट की NOC जरूरी होती है। फिलहाल कोर्ट ने उनकी याचिका मंजूर करते हुए उन्हें NOC दे दी है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था विरोध

बता दें कि इस मामले में पहले भी सुनवाई हुई थी। जिसके बाद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी की पासपोर्ट वाली अर्जी का विरोध किया था। स्वामी के विरोध के बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि अगर राहुल विदेश जाते हैं तो नेशनल हेराल्ड मामले की जांच प्रभावित हो सकती है।

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