New Parliament Building: नए संसद भवन का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से करवाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। शुक्रवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनावाई हुई। सुनावाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अगर आगे से ऐसी याचिका दोबारा लगाई गई तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा।
कोर्ट ने जमकर लगाई फटकार
याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि यह याचिका क्यों दाखिल हुई। ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि इस याचिका से किसका हित होगा ? इस पर याचिकाकर्ता सटीक जवाब नहीं दे पाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर दोबारा ऐसी याचिका आई तो आप पर सीधा जुर्माना लगाया जाएगा।
राष्ट्रपति से इनॉग्रेशन की उठाई थी मांग
इस मामले में दाखिल की गई PIL में कहा गया था कि राष्ट्रपति संसद का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। लोकसभा सचिवालय ने उनसे उद्घाटन न करवाने का जो फैसला लिया है, वह गलत है। सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ता ने मांग उठाई थी की नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाया जाए। ये PIL वकील सी.आर जयासुकिन ने दाखिल की थी, जो जनहित याचिकाएं दाखिल करते रहते हैं।
19 पार्टियों ने किया उद्घाटन का बहिष्कार
नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में विपक्ष का लगभग शून्य प्रतिनिधित्व होगा। 19 पार्टियों ने घोषणा की है कि वे उद्घाटन का बहिष्कार करेंगे। विपक्षी दलों ने एक बयान जारी कर कहा कि, “प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय, राष्ट्रपति मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करना, न केवल घोर अपमान है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है। यह अशोभनीय कार्य राष्ट्रपति के उच्च कार्यालय का अपमान करता है।”
28 मई को होगा नई संसद का उद्घाटन
बता दें कि आगामी 28 मई को देश की नई संसद का उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधिवत रूप से इसका उद्घाटन करेंगे और इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके उद्घाटन के लिए देश भर के विभिन्न नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है, जिनमें लोकसभा और राज्यसभा के पूर्व अध्यक्ष और सभापति शामिल हैं। दोनों सदनों के सांसदों को भी निमंत्रण भेजा गया है।
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