Article 370 Verdict: जम्मू कश्मीर में धारा-370 हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला आ गया है. गत 2 अगस्त को सुनवाई पूरी कर ली गई थी.16 दिन की सुनवाई के बाद आज यानी 11 दिसंबर को फैसला आना था .आपको बता दें की 5 अगस्त 2019 को संसद में यह कानून पारित किया गया था.
जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग
प्रधान न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में पांच जजों की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, “जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. केन्द्र सरकार का फैसला संविधान के दायरे में, जजों की पीठ नें कहा राष्ट्रपति के पास आर्टिकल- 370 खत्म करने के अधिकार वहीं, चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रक्रिया पर बात हो , हर फैसले अलग – अलग लेकिन मतलब एक. आर्टिकल – 370 हटाने का फैसला सही. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा की जम्मू कश्मीर का दर्जा जल्द बहाल हो वहीं, आगे फैसला सुनाते हुए कहा कि, 30 सितंबर 2024 तक राज्य में चुनाव कराए जाए.”
इन लोगों ने दायर की थी याचिका
आपको बता दें कि, याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल , गोपाल सुबह्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह की तरफ से याचिका दायर की गई थी वहीं, केन्द्र सरकार की तरफ से अट्रार्नी जनरल समेत आर वेकेंटरमनी समेत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता , हरीश साल्वे समेत कई अन्य ने दलीले दीं.
चीफ जस्टिस की 370 पर अहम टिप्पणी
चीफ जस्टिस ने कहा कि, “प्रक्रिया पर बात हो हर फैसला अलग-अलग लेकिन मतलब एक वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को कहा कि, 30 सितंबर 2024 तक राज्य में चुनाव कराए जाएं.आपको बता दे सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार का फैसला सही बताया.केन्द्र सरकार का फैसला संविधान के दायरे में, जजों की पीठ नें कहा राष्ट्रपति के पास आर्टिकल- 370 खत्म करने का अधिकार.सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा की जम्मू कश्मीर का दर्जा जल्द बहाल हो.
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